आरयू वेब टीम।
हाल ही में कांग्रेस का दामन थामने वाले गुजरात के नेता हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हार्दिक पटेल के चुनाव लड़ने की अर्जी पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तय प्रक्रिया के तहत ही सुनवाई होगी। ऐसे में हार्दिक पटेल का चुनाव चुनाव लड़ना मुश्किल नजर आ रहा है।
याचिका में हार्दिक पटेल ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने और सजा को निलंबित करने की मांग की है। हार्दिक पटेल को फिलहाल लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि हार्दिक पटेल जुलाई 2018 में दोषी करार दिए गए थे। तो अब क्या अर्जेंसी है।
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सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार ने हार्दिक पटेल की याचिका का विरोध किया। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि इस तरह सुनवाई नहीं हो सकती। याचिका में कहा गया है कि नामांकन का आखिरी दिन चार अप्रैल है लिहाजा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाए। हार्दिक ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 2007 के नवजोत सिंह सिद्धू फैसले का हवाला दिया है।
याचिका में कहा गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोषसिद्धि याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि इसका का व्यक्ति पर क्या प्रभाव होगा और उसे बरकरार रखा गया तो उसे कभी ना पूरा होने वाला नुकसान तो नहीं होगा। अगर अब दोषसिद्धि को निलंबित नहीं किया गया तो वो 2019 लोकसभा चुनाव लड़ने के अधिकार का खो देंगे।
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यहां बताते चलें कि विसनगर दंगा मामले में हाई कोर्ट से कोई राहत ना मिलने के बाद हार्दिक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हार्दिक फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। उनके उपर साल 2015 में आरक्षण आंदोलन के दौरान स्थानीय बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के दफ्तर में तोड़फोड़ का आरोप है। हार्दिक पटेल और लाल जी पटेल समेत सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।