हिजाब विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार, CJI ने कहा होनी चाहिए सबके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा

आरयू वेब टीम। कर्नाटक हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई अब जारी है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में हिजाब का समर्थन कर रहे कांग्रेस नेता और वकील देवदत्त कामत ने कहा कि, इस ममाले पर सोमवार को सुनवाई की जाए। सीजेआई ने कहा कि, इस मामले को बड़े स्तर में न फैलाएं। सॉलिस्टर जनरल ने कहा कि, हिजाब विवाद पर हाई कोर्ट को फैसला देना चाहिए और इसपर कोई राजनीति न की जाए।

सॉलिस्टर जनरल की बात पर सीजेआई ने आगे कहा कि, राज्य की स्थिति और हाई कोर्ट की सुनवाई पर नजर रखी जा रही हैं। यह देखना होगा कि, यह विवाद राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहिए या नहीं। सबकी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा महत्वपूर्ण है। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देने का वक्त सही है या नहीं ये सब देखना भी जरूरी होगा।

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सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि, इस वक्त हाई कोर्ट के पूरे आदेश की उनको कोई जानकारी नहीं है। सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि, हिजाब विवाद पर अब तक कोई पूरा ऑर्डर नहीं आया है। तो इसपर सीजेआई क्या कर सकते हैं?

बता दें कि, कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू कर दी है। जिसके कारण सभी स्कूल और कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है। जिसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तय की गई यूनिफॉर्म पहनी जाएगी। वहीं प्राइवेट स्कूल में अपने यूनिफॉर्म का चयन खुद कर सकते हैं।

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