आरयू वेब टीम। किसान आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए किसान हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का जवाब देने के लिए यूपी सरकार को 26 सितंबर तक का समय दिया है। दरअसल, यह नोटिस केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत देने से इनकार करने पर जारी हुआ है।
हाई कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया था। अब इस मामले की सुनवाई 26 सितंबर को की जाएगी। इस मामले में न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी की पीठ के सामने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा का पक्ष रख रहे वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि लखीमपुर खीरी के एक इलाके में किसान आंदोलन के दौरान गोलीबारी हुई थी, जिसमें कुछ लोग मारे गए थे। इस मामले में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपित बताया गया है, जबकि हमारे पक्ष को सुना भी नहीं गया है। इसके जवाब में जस्टिस बनर्जी ने कहा हम इस बात को नोटिस कर रहे हैं।
आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने ये कहते हुए जमानत से इनकार कर दिया था कि लखीमपुर हिंसा मामले में चार किसानों की मौत हुई थी। यहां सबूत के तौर पर आशीष मिश्रा की गाड़ी बरामद की गई थी। ये अपराध जघन्य आपराध की श्रेणी में हैं और आरोपित इतना प्रभावशाली और ताकतवर है कि वो इस मामले में गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
यह भी पढ़ें- आशीष मिश्रा की जमानत पर बोलीं प्रियंका, किसानों को रौंदने वाला घूमेगा आजाद, पीएम मोदी ने क्यों नहीं लिया गृह राज्यमंत्री से इस्तीफा
पिछले साल तीन अक्टूबर को किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी से लगभग 70 किमी की दूरी पर स्थित तिनसुकिया में अपनी गाड़ी से प्रदर्शनकारी किसानों को कुचल दिया था। इस दौरान चार किसानों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद आशीष मिश्रा पर हत्या, गैर इरादतन हत्या, दुर्घटना करने की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।