यूपी के प्रयागराज समेत छह जिलों को मिली कोरोना कर्फ्यू से राहत, कोरोना केस हुए 600 से कम

साप्ताहिक बंदी

आरयू ब्यूरो,लखनऊ। देश में कोरोना संक्रमण से संक्रमित लोगों के आंकड़ों में कमी आने लगी है। जिसे देखते हुए अब यूपी में कोरोना कर्फ्यू व लॉकडाउन से थोड़ी राहत लोगों को दी गई है। ऐसे में अब प्रयागराज समेत यूपी के छह और जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्‍त हो गए हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ टीम-9 की बैठक में ये निर्णय लिया।

इस नियम के तहत अब प्रदेश के 61 जिलों को दिन के कर्फ्यू से मुक्‍त कर दिया गया है। इन जिलों में मुरादाबाद, देवरिया, बागपत, प्रयागराज, सोनभद्र और बिजनौर शामिल है। इन शहरों में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 600 से नीचे आ गई है, हालांकि इन जिलों में वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।

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आदेश जारी करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी द्वारा कहा गया है कि 600 से अधिक सक्रिय मामलों वाले जिलों में कोई छूट नहीं दी जा रही है। यदि किसी जिले में सक्रिय मामले 600 से कम हो जाते हैं तो छूट अपने आप अमल में आ जाएगी। इसी तरह जिन जिलों में छूट दी गई है, वहां मामले 600 से अधिक होते ही छूट अपने आप ही समाप्त हो जाएगी और समस्त गतिविधियों पर फिर से रोक लगा दी जाएगी।

इसके साथ ही उत्‍तर प्रदेश में अब मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, लखीमपुर खीरी, जौनपुर एवं गाजीपुर में फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है। जिन 61 जिलों को छूट दी गई है, वहां भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थानों और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुसार होगी।

बता दें कि रविवार को योगी सरकार द्वारा नए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इसके मुताबिक यूपी के 55 जिलों को कोरोना कर्फ्यू में राहत दी गई थी। नए निर्देशों के मुताबिक जिस भी जिले में कोरोना के एक्टिव मामले की संख्या 600 से कम हो जाती है तो सुबह सात बजे से शाम के सात बजे कोरोना कर्फ्यू में कुछ राहत दी जाएगी, इसके उलट अगर संख्‍या छह सौ के पार कर जाती है तो कोरोना कर्फ्यू के नियम खुद ही लागू हो जाएंगे।

गाइडलाइन के मुताबिक रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी, सब्जी मंडी को सिर्फ अनुमति दी जाएगी। धार्मिक स्थलों पर एक बार में केवल पांच श्रद्धालुओं को ही अनुमति दी जाएगी

मांस, मछली और अंडों की दुकानों को सैनिटाइजेशन व उचित साफ सफाई के बाद ही खोला जाएगा। वहीं जिम, स्विमिंग पूल, कोचिंग, सिनेमा, मॉल्स सब बंद रहेंगे।

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