योगी सरकार का निर्देश, निजी-सरकारी कंपनियों के कोरोना पीड़ित कर्मचारियों को दी जाए 28 दिन की पेड लीव

रियलिटी चेक

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। यूपी में कोरोना प्रकोप के बीच मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने बुधवार को नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सभी निजी-सरकारी कंपनियों को कोरोना पीड़ित कर्मचारियों को 28 दिन की पेड लीव देने का निर्देश दिया है।

योगी सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत जहां भी किसी दुकान या कंपनी में दस से ज्यादा लोग काम करते हैं, उन्हें कोविड के बचाव के तरीके मेन गेट पर डिसप्ले करने होंगे। साथ ही कोरोना से बीमार सभी लोगों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी। जो भी दुकानें या फैक्ट्रियां सरकारी आदेश से बंद हुई है, उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन-भत्ते भी देने होंगे।

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इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में पुलिस व गृह विभाग दोनों को निर्देशित किया है कि कई प्रकार की शिकायतें जहां मिल रही हैं चाहे वह ऑक्‍सीजन, रेमडेसिविर, जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी हो ऐसे असामाजिक तत्वों को पहचाना जाये उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उनकों गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जाए ताकि कोई ऐसा दुस्साहस न कर सके।

साथ ये भी कहा कि टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई जा रही है। निजी लैबों की भी क्षमता बढ़ाने का निर्देश देते हुए निजी लैबों को भी निर्देशित किया गया है कि कोविड-19 का टेस्ट अधिक से अधिक बढ़ाएं। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट होने से ही संक्रमण की पहचान की जा सकती है। जल्दी ही उनका इजाल शुरू हो जाएगा।

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