आरयू ब्यूरो, लखनऊ। अनलॉक-5 के लिए केंद्र सरकार के बाद गुरुवार को गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत 15 अक्टूबर के बाद प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से स्कूल-कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक और मनोरंजन के आयोजनों को भी 100 व्यक्तियों के साथ अनुमति दी गई।
यूपी सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार किसी बंद कमरे में 50 प्रतिशत, लेकिन अधिकतम 200 व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम की अनुमति दी है। वहीं दुर्गा पूजा के आयोजन समेत विभिन्न आयोजकों को नई गाइडलाइन से राहत मिल सकती है। हांलाकि सभी को फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजर एवं हैंडवाश की उपलब्धता के अनिवार्यता के साथ अनुमति होगी।
इसी तरह किसी भी खुले स्थान या मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजर व हैंडवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमति होगी। शासन द्वारा इस संबंध में विस्तृत एसओपी (मानक प्रक्रिया) अलग से जारी की जाएगी जिससे ऐसे स्थानों पर इकट्टा व्यक्तियों पर उचित पाबंदी लगाई जा सके।
यह भी पढ़ें- #Unlock5: गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, खुलेगे सिनेमा हॉल-मल्टीप्लैक्स, जानें स्कूल-कॉलेज को लेकर क्या है निर्देश
वहीं गाइडलाइन में स्वैच्छिक रूप से क्लास में शामिल होने वाले बच्चों को दी जा सकती है अनुमति। इसके लिए अभिभावक की लिखित सहमत से बच्चे स्कूल जा सकते हैं। स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों को अलग से जारी की जाएगी सावधानी गाइडलाइन। इसके अलावा महाविद्यालय उच्च शिक्षा संस्थानों को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के अनुसार होगा। ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए प्राथमिकता दी जाएगी।
स्विमिंग पूल को भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 15 तारीख से खोलने की अनुमति, जबकि कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत दर्शकों के साथ 15 अक्टूबर से खुल सकेंगे। साथ ही मनोरंजन पार्क को भी सशक्त खोलने की अनुमति दी गई है।