आरयू वेब टीम। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। गुरुवार को आइएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लॉड्रिंग से मामले में कोर्ट ने पी चिदंबरम को 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने 14 दिन की हिरासत की मांग की थी। वहीं कोर्ट ने सीबीआइ की निगरानी में चल रहे मामले में भी उनकी न्यायिक हिरासत 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।
हालांकि कोर्ट ने उन्हें थोड़ी राहत देते हुए पूछताछ के दौरान वेस्टर्न टॉयलेट के इस्तेमाल, घर का खाना और दवा लेने की भी अनुमति दी है। इससे पहले चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने ईडी की हिरासत का विरोध करते हुए कहा कि जब चिदंबरम जेल में थे तो ईडी ने उनसे पूछताछ क्यों नहीं की।
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गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चिदंबरम को स्पेशल जज अजय कुमार कुहार के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता चिदंबरम के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था।
इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने बुधवार को चिदंबरम से दिल्ली की तिहाड़ जेल में पूछताछ की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सीबीआइ की हिरासत में रहने के बाद कांग्रेस नेता अभी न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी न्यायिक हिरासत आज को खत्म हो रही थी।