आरयू वेब टीम। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक पांच को लेकर मंगलवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक 30 नवंबर तक कंटेनमेंट जोन में सख्त लॉकडाउन रहेगा। नई गाइडलाइन के बारे में गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि जारी आदेश में इसकी अवधि 30 नवंबर तक बढ़ा दी गयी है।
वहीं केंद्र ने आज कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर वाले इलाके में बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स, व्यापार प्रदर्शनी, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों पर गतिविधियों की अनुमति अनलॉक पांच में रहेगी।
विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने इन गतिविधियों को शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इससे पहले इन गतिविधियों को शुरू करने के लिए 30 सितंबर को जारी निर्देशों को 31 अक्टूबर तक के लिए लागू किया गया था।
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साथ ही निर्देशों में यह भी कहा गया है कि केंद्र की मंजूरी को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर पांबदी रहेगी, जबकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चरणबद्ध तरीके से स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर फैसला करने की अनुमति प्रदान की गई है। अनलॉक पांच की गाइडलाइन में स्थिति के आकलन और कुछ शर्तों के साथ, संबंधित स्कूलों और संस्थानों के प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श कर इस बारे में फैसला किया जाए।
इसके अलावा चुनावी राज्य बिहार और उपचुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक जमावड़े में बंद जगहों या हॉल में अधिकतम 200 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति होगी। राजनीतिक सभा निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर ही हो सकती है। इस अवधि में निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन कड़ाई से लागू रहेगा।