स्कूल फीस मामले में अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट का झटका, सुनवाई से इनकार

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आरयू वेब टीम। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन की अवधी में स्‍कूल फीस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिभावकों को बड़ा झटका दिया है। निजी स्कूलों की तरफ से ऑनलाइन क्लास के नाम पर स्कूलों की तरफ से पूरी फीस वसूलने के खिलाफ दायर पेटिशन पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इंकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस राहत के लिये याचिकाकर्ता को पहले हाई कोर्ट जाना होगा।

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सीजेआइ एस ए बोबडे, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और ए एस बोपन्ना की बेंच ने वीडियो कांफ्रेन्सिग के माध्यम से मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा कि फीस बढ़ाये जाने का मामला राज्य के उच्च न्यायालयों में उठाया जाना चाहिए था। यह सुप्रीम कोर्ट में क्यों आया है? बेंच ने कहा कि इसे लेकर प्रत्येक राज्य और यहां तक कि प्रत्येक जिले की अलग समस्यायें हैं। अगर हाई कोर्ट के आदेश के साथ कोई समस्या है तो ही सुप्रीम कोर्ट आया जाए। हर राज्य की स्थिति अलग होने के कारण पूरे देश पर लागू होने वाला कोई एक आदेश नहीं दिया जा सकता।

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बता दें कि विभिन्न राज्यों में स्कूल जाने वाले बच्चों के अभिभावकों ने शीर्ष अदालत में यह याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान स्कूल की फीस के भुगतान में छूट देने अथवा इसे स्थगित रखने का निर्देश दिया जाये। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन और मयंक क्षीरसागर ने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूलों को बढ़ी हुई फीस लेने की अनुमति दे दी है। इस पर बेंच ने कहा कि ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि वह इस याचिका पर विचार की इच्छुक नहीं है और याचिकाकर्ता चाहें तो इसे वापस लेकर उच्च न्यायालयों में जा सकते हैं।

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