आरयू वेब टीम।
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। मुंबई हाईकोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में अमित शाह को आरोप मुक्त करने के फैसले को चुनौती नहीं देने के सीबीआइ के निर्णय के खिलाफ याचिका को आज खारिज कर दी है। यह याचिका बॉम्बे वकील एसोसिएशन द्वारा दायर की गई थी।
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इस से पहले सोहराबुद्दीन शेख के भाई नयाबुद्दीन शेख ने सीबीआइ की एक विशेष अदालत से कहा था कि कथित फर्जी मुठभेड़ मामले से जुड़े बयान में उन्होंने कभी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह या पुलिस अधिकारी अभय चुडासमा का नाम नहीं लिया था।
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सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में कई समन जारी किए जाने के बाद अदालत में पेश हुए नयाबुद्दीन ने सीबीआइ जज एसजे शर्मा की अदालत में सोमवार को यह बयान दिया था।