आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, क्वालिटी बार कब्जा केस में मिली जमानत

आजम खान
फाइल फोटो।

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को आज बड़ी राहत मिली है। अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा। दरअसल रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जा केस में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। नौ दिनों के अंदर आजम खान को बैक टू बैक तीन अहम केस में कोर्ट की तरफ से जमानत मिली है। इससे उनके जेल से जल्दी बाहर आने की उम्मीद जताई जा रही है।

रामपुर में साल 2008 के चर्चित क्वालिटी बार जमीन कब्जे के मामले में आजम की तरफ से हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई गई थी। इस पर जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। इससे पहले दस सितंबर को डूंगरपुर मामले में हाई कोर्ट ने आजम खान की बेल मंजूर की थी। इसके बाद 16 सितंबर को छजलैट प्रकरण और रास्ता जाम करके बवाल और अदालत की अवमानना के मामले में रामपुर की अदालत ने आजम को बरी किया था। अब क्वालिटी बार केस में भी जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। इसके साथ ही आजम पर दर्ज लगभग सभी मुकदमों में जमानत मंजूर हो चुकी है।

आजम खान से जुड़ा ये मामला रामपुर के सिविल लाइंस में हाईवे पर स्थित सईद नगर हरदोई पट्टी में क्वालिटी बार पर अवैध कब्जे से जुड़ा है। इस केस के संबंध में 2019 में राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने एफआइआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने पहले चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फातिमा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को नामजद किया था। बाद में विवेचना के दौरान सपा नेता आजम खान को भी आरोपित बनाया गया है।

यह भी पढ़ें- आजम खान के बाद बेटे अब्दुल्ला को मिली राहत, छह साल पुराने केस में कोर्ट ने किया बरी

गौरतलब है कि रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी ओर से अधिवक्ता इमरान उल्लाह पक्ष रखते हुए कहा कि याची को इस मामले में राजनीतिक रंजिश के कारण फंसाया गया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज जमानत मिल गई है।

यह भी पढ़ें- आजम खान से जेल में मुलाकात के बाद बोला परिवार, तबीयत नहीं है ठीक