आरयू ब्यूरो,लखनऊ। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को एक और झटका लगा है। फिरोजाबाद की एसीजेएम कोर्ट ने शुक्रवार को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट 15 साल पुराने मामले में जारी किया गया है। आजम खान पर साल 2007 में चुनावी सभा के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। हाई कोर्ट के स्थगनादेश की सीमा खत्म होने के बाद यह वारंट जारी किया।
इसके साथ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर आजम खान को 30 अप्रैल तक पेश करने को कहा है। एसीजेएम अंबरीष त्रिपाठी की कोर्ट ने रामपुर से सपा विधायक आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ आदेश में कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा कोई आदेश दाखिल नहीं किया गया, ताकि पता चल सके कि स्टे को बढ़ाया गया है। वहीं, कोर्ट ने 30 अप्रैल को पत्रावली प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है।
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बता दें कि 2007 में चुनाव के दौरान फिरोजाबाद के हुसैनी मोहल्ले में हुई सभा के दौरान आरोप है कि आजम खान ने उत्तेजना वाले भाषण दिए थे, चुनाव प्रेक्षक ने भाषण की सीडी देख और तथ्यों को परखने के बाद कार्रवाई के आदेश दिए थे। इस पर तत्कालीन रिटर्निंग अफसर ने चार अप्रैल को रसूलपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
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विधानसभा चुनाव 2022 में रामपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बनने वाले आजम खान बीते दो साल से अधिक समय से सीतापुर की जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ 87 मुकदमे कोर्ट में विचाराधीन हैं, हालांकि इसमें से अधिकांश मामलों में उनको जमानत मिल चुकी है। इस बीच फिरोजाबाद कोर्ट द्वारा 15 साल पुराने मामले में गैर जमानती वारंट ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की मुश्किल बढ़ा दी है।