चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत होने पर सरकारी कर्मचारियों के परिजन को मिलेगी 30 लाख तक की सहायता, योगी की कैबिनेट में लगी मुहर

चुनाव ड्यूटी
फाइल फोटो।

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। योगी सरकार ने लोकसभा, विधानसभा व विधान परिषद चुनाव व उपचुनाव में तैनात कार्मिकों की चुनाव के दौरान मृत्यु होने या घायल होने की दशा में आर्थिक सहायता की राशि बढ़ा दी है। ड्यूटी के दौरान अलग-अलग कारणों से मृत्यु होने पर 15 से 30 लाख रुपये तक अनुग्रह राशि के रूप में आर्थिक सहायता मिलेगी। प्रदेश सरकार ने सोमवार शाम कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी।

प्रशिक्षण या मतदान व मतगणना ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना में मृत्यु पर परिजनों को वर्तमान में दस लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इस राशि को बढ़ाकर 15 लाख करने का फैसला किया गया है।

यह भी पढ़ें- यूपी पंचायत चुनाव: EC ने जारी की गाइडलाइन, इन शर्तों का करना होगा पालन

इसी प्रकार ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना (जैसे- आतंकवादी हिंसा व असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइंस, बम ब्लास्ट व हथियारों से आक्रमण आदि की दशा) में मृत्यु पर सहायता राशि मौजूदा 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया है।

यह भी पढ़ें- यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी प्रदेश सरकार को राहत, याचिकाकर्ता से कहा जाएं हाई कोर्ट

इसके अलावा आतंकवादी हिंसा व असामाजिक तत्वों, रोड माइंस, बम ब्लास्ट व हथियारों से आक्रमण आदि कारणों से घटित दुर्घटना में किसी अंग की स्थाई दिव्यांगता पर इस समय 10 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। अब इसे बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। किसी अन्य कारण से घटित दुर्घटना में किसी अंग की स्थाई दिव्यांगता पर वर्तमान में पांच लाख रुपये दिए जाते हैं। अब इसे बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सरकार ने प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है।

यह भी पढ़ें- अब विधानसभा उपचुनाव में इस अंदाज में ड्यूटी करतीं नजर आईं पीली साड़ी वाली पोलिंग अफसर