दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, कार में अकेले हों तो भी मास्क पहनना जरूरी

हाई कोर्ट का आदेश

आरयू वेब टीम। कोरोना के फैले संक्रमण को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि कार में अगर कोई व्यक्ति अकेला बैठा होगा तो भी उसके लिए मास्क पहनना जरूरी है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में जुर्माना भरना पड़ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायाधीष जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा कि वाहन एक सार्वजनिक जगह है और अगर उसमें एक भी व्यक्ति बैठा होगा तो उसका मास्क पहनना जरूरी है।

अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ मास्क एक सुरक्षा कवच की तरह है ये मास्क पहनने वाले व्यक्ति को संक्रमण से बचाता है। कोर्ट ने माना कि मास्क पहनने की वजह से लाखों लोगों की जान बची है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि घर में अगर वृद्ध लोग रहते हों तो घरों में भी मास्क पहनने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और गाड़ी चलाते समय मास्क पहनना इसलिए भी जरूरी है ताकि गाड़ी अगर सार्वजनिक जगहों से गुजरे तो वहां पर संक्रमण फैलने का खतरा न हो।

यह भी पढ़ें- दिल्‍ली में 30 अप्रैल तक लगा नाइट कर्फ्यू, इन्‍हें मिलेगी छूट

कोर्ट ने कहा कि गाड़ी में अगर एक भी व्‍यक्ति बैठा हो तो भी गाड़ी एक सार्वजनिक जगह है, ऐसे में मास्क पहनना (गाड़ी के अंदर) जरूरी किया जाना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि “गाड़ी के अंदर फेस मास्क पहनना, चाहे गाड़ी में एक व्यक्ति बैठा हो या ज्यादा, कोरोना संक्रमण को देखते हुए जरूरी है”।

गौरतलब है कि दिल्ली में हाल के दिनों में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, सरकार लोगों से हर जगह पर मास्क पहनने की अपील कर रही इसके बावजूद कई जगहों पर लोग लापरवाही करते हुए नजर आ रहे। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 5100 नए पॉजिटिव केस मिले, जबकि 2340 लोग कोरोना वायरस को हराकर ठीक हो गए। इस दौरान 18 मरीजों की मौत हुई है।

दिल्ली में अभी तक कुल 6,85,062 कोरोना वायरस के केस सामने आए चुके हैं, इनमें से 6,56,617 लोग ठीक हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस से कुल 11,113 मौतें हुई हैं। फिलहाल, दिल्ली में कुल 17,332 कोरोना के एक्टिव केस हैं।

यह भी पढ़ें- नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस में लगी आग, मचा हड़कंप