इस महीने किराया मांगने पर मकानमालिक को जाना पड़ेगा जेल, DM ने जारी किया आदेश

जिलाधिकारी बीएन सिंह
पलायन करते लोग।

आरयू ब्‍यूरो, नोएडा। कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के चलते सड़कों पर कोई भी वाहन नहीं चल रहा है, इसके बावजूद रोज कमाने वाले व कंपनियों केे कर्मचारी पैदल ही अपने घरों की ओर चल दिए हैं। नोएडा-ग्रेटर नोएडा से हो रहे पलायन को रोकने के लिए गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है।

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जिलाधिकारी बीएन सिंह ने किराए के मकान में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत हेते हुए आदेश दिया है कि कोई भी मकान मालिक एक महीने तक किराये की मांग न करे। डीएम ने अपने आदेश में ये भी कहा कि कोई भी कर्मचारी या फिर मजदूर, जो किसी कंपनी या कार्यालय में काम करते हैं। उनसे किसी भी सूरत में एक महीने का किराया नहीं मांगा जाए। अगर कोई ऐसा करता है, तो उसपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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साथ ही डीएम बीएन सिंह ने अपने आदेश में कहा कि गरीबों और मजदूरों से एक महीने का किराया वसूला गया, तो ऐसे मकान मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा या फिर उन्हें एक साल कैद की सजा दी जा सकती है।

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बताते चलें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के साइकिल को तोड़ने के लिए देश में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है। ऐसे में मजदूर वर्ग और गरीबों के सामने रोजी-रोटी की समस्या आ गई है। काम बंद होने की वजह से जेब में पैसे नहीं बचे हैं और राशन भी नहीं है। कंपनी बंद हैं। पहली तारीख से किरान मालिक किराया भी मांगने लगेंगे, इसको लेकर गरीब व मजदूर और भी ज्यादा परेशान थे। हालांकि, अब डीएम ने गरीबों-मजदूरों से किराया न वसूलने का आदेश जारी किया है।

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