प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले की पूर्व न्‍यायाधीश इंदु मल्‍होत्रा की अध्‍यक्षता में टीम करेगी जांच, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

पूर्व न्‍यायाधीश इंदु मल्‍होत्रा
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम। पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना निर्णय सुना दिया है। अब इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्‍यायाधीश इंदु मल्‍होत्रा की अध्‍यक्षता में पांच सदस्‍यों वाली टीम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसका गठन कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिरीक्षक, चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के अतिरिक्‍त डीजीपी (सुरक्षा) को न्यायमूर्ति मल्होत्रा पैनल के सदस्य के रूप में जांच के लिए नियुक्‍त किया है।

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साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि वह पंजाब सरकार द्वारा प्रधानमंत्री के पांच जनवरी के दौरे के लिए की गई सुरक्षा-व्यवस्था से संबंधित सभी जब्त दस्तावेज पैनल प्रमुख को तुरंत उपलब्ध कराएं।

वहीं सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि उम्मीद थी कि पैनल जल्द ही अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा।

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उल्‍लेखनीय है कि बीती पांच जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान ‘सुरक्षा में चूक’ का मामला सामने आया था। इस दौरान पीएम मोदी का काफिला प्रदर्शनकारियों के कारण 20 मिनट तक हाईवे पर फंसा था और फिर प्रधानमंत्री बिना चुनावी रैली को संबोधित किए ही लौट गए थे। इस मामले को लेकर जहां भाजपा ने पंजाब सरकार व कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। वहीं कांग्रेस समेत अन्‍य का कहना है कि प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ नहीं जुटी थी और हजारों कुर्सियां खाली रहने की वजह से पीएम रैली में नहीं गए थे।

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