समीर वानखेड़े को बड़ी राहत, गिरफ्तारी से तीन दिन पहले देना होगा नोटिस

समीर वानखेड़े

आरयू वेब टीम। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। गुरुवार को समीर वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो 72 घंटे यानि की तीन दिन पहले नोटिस जारी करेगी। दरअसल इस मामले में उगाही के आरोपों की मुंबई पुलिस द्वारा जांच शुरू किए जाने के बाद समीर वानखेड़े के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। गिरफ्तारी से बचने के लिए समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

वानखेड़े ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि, उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाए। आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान समीर वानखेड़े ने कहा, ‘मेरा कानून मेरे बचाव में आएगा।’ समीर वानखेड़े ने कहा, ‘यदि वे मुझे गिरफ्तार करेंगे, जो वे करेंगे, तो मेरा कानून मेरे बचाव में आएगा, मैं ड्रग पेडलर नहीं हूं, मैं एक जोनल इंचार्ज हूं।’

समीर वानखेड़े की याचिका पर जस्टिस एनएम जामदार सुनवाई कर रहे हैं। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने राज्य सरकार की तरफ से बनाई जा रही एसआइटी के खिलाफ हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि, जब एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी आरोपों की जांच कर रहे हैं तो समानांतर जांच की क्या जरूरत है?

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वहीं, कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि अगर एनसीबी अधिकारी को गिरफ्तार किया जाएगा तो उससे 72 घंटे यानी तीन दिन पहले ही उन्हें इस बारे में सूचना दी जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक-एक कर वानखेड़े पर कई आरोप लगाए हैं, जिनमें बड़ी हस्तियों से उगाही का आरोप भी शामिल हैं।

भ्रष्टाचार से जुड़े चार मामलों में मुंबई पुलिस ने वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस ने वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच के लिए चार सदस्यों वाली एक टीम का गठन किया है। मुंबई पुलिस द्वारा जांच शुरू किए जाने के बाद आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर सकती है।

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