हेट स्‍पीच मामले में फरार चल रहे मुख्तार अंसारी के बेटे उमर ने कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत

उमर अंसारी
मीडिया से बात करता उमर अंसारी।

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ/मऊ। हेट स्पीच और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन समेत तीन मामलों में फरार चल रहे मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने आज मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उमर अंसारी ने जिन मामलों के तहत कोर्ट में सरेंडर किया है। उनमें अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97/ 22 धारा 506, 171(च) के तहत एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी के साथ अन्य को आरोपित बनाया गया था।

आज दोपहर उमर अंसारी ने मऊ जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट की जज श्‍वेता चौधरी की अदालत में सरेंडर किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए उमर अंसारी ने कहा कि हमें न्‍यायालय पर पूरा भरोसा है। सरेंडर के दौरान उमर के वकील की तरफ से कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की गई। अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उमर अंसारी को शहर कोतवाली थाने में दर्ज हेट स्पीच केस में 50-50 हजार के निजी मुचलके पर उमर अंसारी को जमानत मिल गई। वहीं दक्षिण टोला थाने में दर्ज चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 20-20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

गौरतलब है कि तीन मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा कि जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद हिसाब-किताब करने सबक सिखाने की मंच से इशारों में धमकी दी गई थी।

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वहीं दूसरे मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर एफआइआर दर्ज हुई थी। आरोप है कि 27 फरवरी 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजाराम पुरा से लेकर भरहु तक रोड शो निकाला। जिसमें गाड़ियां और सैंकड़ों लोगों की संख्या जुट गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में भी मुकदमा दर्ज कर अब्बास अंसारी के साथ उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था।

वहीं तीसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 22 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अपराध संख्या 27/ 22 धारा 188, 171 एच भादवि व धारा 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज हुई थी। जिसके आधार पर उमर अंसारी के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी हुआ था।

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