योगी सरकार के फैसले पर मायावती ने कहा, पहले करनी चाहिए थी कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवार की आ‍र्थिक सहायता

धार्मिक विवाद
फाइल फोटो।

आयू ब्‍यूरो, लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोरोना वायरस से अपने परिजनों को खोने वाले परिवार को योगी सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया है। सरकार के ही में लिए गए इस फैसले के बाद यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे काफी देर से लिए जाने वाला बताया है। उन्‍होंने सोमवार को सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि यूपी सरकार को पहले ही जान गंवाने वालों के परिवार की पहले ही आर्थिक सहायता कर देनी चाहिए थी।

बसपा सुप्रीमो ने आज इस बारे में एक ट्विट करते हुए कहा है कि यूपी सरकार द्वारा कोरोना से मृतक लोगों के परिवार को आर्थिक सहायता देने का फैसला बहुत देरी से लिया गया है, जो काफी पहले ही लेकर, इनको समय से दे दिया जाना चाहिये था। वहीं अपने ट्विट के मायावती ने बसपा की ओर से मांग उठाते हुए योगी सरकार से यह भी कहा है कि परिवार को अब मदद बहुत जल्दी ही यह सहायता मिल जानी चाहिये।

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बता दें कि हाल ही में योगी सरकार अब कोरोना मृतकों के परिजनों को 50 हजार की राहत राशि देने जा रही है। हर वह परिवार जिसके किसी सदस्य की मृत्यु कोविड संक्रमण के कारण हुई हो, उसे यह राहत राशि दी जाएगी। राहत राशि के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अगले तीस दिन की अवधि में मृत्यु होने को समय सीमा माना जा सकता है।

सीएम ने 17 अक्टूबर रविवार को टीम-नाइन के साथ बैठक में कहा कि कोरोना से प्रभावित हर परिवार के साथ सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अब हर कोरोना मृतक के परिवार को 50 हजार की राहत राशि दी जानी है। उन्होंने कहा कि एक भी प्रभावित परिवार राहत राशि से वंचित न रहे, इसे सुनिश्चित किया जाए। इसकी मॉनिटरिंग और पारदर्शिता पूर्ण क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपदीय कमेटी गठित की जाए। कमेटी में मुख्य चिकित्साधिकारी भी शामिल होंगे।

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इसके अलावा यदि बाद में भी मृत्यु हुई है तो डीएम की अध्यक्षता में कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उस परिवार को भी आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। खास तौर पर उनके परिवार में मुखिया के नाम पर सिर्फ मृतक की पत्नी या अन्य कोई महिला बची है। मृतक की कोरोना पॉज़िटिव होने की रिपोर्ट जरूरी होगी। साथ ही मृतक के साथ अपना रिश्ता बताने से जुड़ा हुआ कोई सरकारी दस्तावेज़ भी साथ लाना होगा।