69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में दस फरवरी को होगी अगली फाइनल सुनवाई

शिक्षक नियुक्ति पत्र

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। लंबे समय से नियुक्ति की आस जोह रहे 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में शुक्रवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। अब मामले की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फाइनल सुनवाई की डेट दस फरवरी तय की है। यूपी के प्राथमिक विद्यालयों के सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर फाइनल सुनवाई के लिए ये डेट तय की गयी है।

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ के समक्ष इन अपीलों पर शुक्रवार को भी सुनवाई जारी रही। भर्ती को लेकर तमाम आरोपों को देखते हुए मामले के जल्‍द निपटारे के लिए हाईकोर्ट ने पक्षकारों के वकीलों को अपनी लिखित बहस 23 जनवरी तक दाखिल करने के निर्देश दिये थे।

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उल्‍लेखनीय है कि मामले में एकल न्यायाधीश के उस फैसले व आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिये 45 और आरक्षित वर्ग के लिये 40 प्रतिशत रखे जाने के निर्देश सरकार को दिये गये थे। पिछले साल 24 सितंबर को यूपी सरकार की ओर से कोर्ट के समक्ष महाधिवक्‍ता राघवेंद्र सिंह ने पक्ष रखते हुए दलीलें दी थीं। इसके बाद से अन्य पक्षकारों के अधिवक्‍ताओं की बहस जारी है।

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बीते साल की शुरुआत में हुई भर्ती परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने इसमें अर्हता अंक समान्य वर्ग के लिये 65 और आरक्षित वर्ग के लिए 60 प्रतिशत तय किये थे, जिसके खिलाफ एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर हुयी और उक्‍त निर्देश दिये गये थे। साथ ही इस मामले में हजारों की संख्‍या में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्‍य‍र्थी राजधानी लखनऊ में भी कई बार धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं।

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