केजरीवाल के खिलाफ फिर FIR दर्ज, कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई

अरविंद केजरीवाल

आरयू वेब टीम। दिल्ली पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज की है। राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।

वहीं शुक्रवार को अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वो अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं के खिलाफ एफआइआर दर्ज करें। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने अदालत में सबूत पेश किए कि द्वारका इलाके में आम आदमी पार्टी के बड़े-बड़े पोस्टर और बैनर अवैध रूप से लगाए गए थे, जिसके बाद अदालत ने इस मामले पर गंभीर रुख अपनाते हुए कहा, ‘अवैध होर्डिंग्स न केवल शहर की सुंदरता को खराब करते हैं, बल्कि यातायात के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं।’

इस मामले को दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 2007 की धारा तीन के तहत अपराध माना गया है और एफआइआर दर्ज की है। वहीं अदालत ने कहा कि देश में अवैध होर्डिंग्स गिरने से लोगों की मौत होना कोई नई बात नहीं है, इसलिए इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केजरीवाल के अलावा, पूर्व विधायक गुलाब सिंह और पूर्व पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

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गौरतलब है कि साल 2019 में द्वारका में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर कथित तौर पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था. इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी और अब कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, हालांकि ‘आप’ की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं, विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है।

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