UP विधानपरिषद चुनाव: लखनऊ में 23 व 27 अक्टूबर को बंद रहेंगी शराब की दुकानें, DM आदेश जारी

यूपी में शराब

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव के चलते लखनऊ में मतदान और मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी विशाख जी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के तहत 23 व 27 अक्टूबर को मतगणना के दिन जिले की सभी शराब की दुकानों और बार को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला अधिकारी विशाख जी. की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई है। डीएम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, 23 और 27 अक्टूबर को देसी शराब, अंग्रेजी शराब, बीयर, मॉडल शॉप, भांग की दुकानें और बार बंद रहेंगे। इसके अलावा कैंटीनों में भी मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।

यूपी में विधान परिषद की 11 सीटों पर शिक्षक और स्नातक खंड के चुनाव कराए जा रहे हैं। इनमें पांच सीटें स्नातक निर्वाचन खंड और छह सीटें शिक्षक निर्वाचन खंड की हैं। चुनाव में बैलेट पेपर के जरिए मतदान कराया जाएगा। स्नातक निर्वाचन खंड में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद-झांसी की सीटें शामिल हैं।

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वही शिक्षक निर्वाचन खंड में लखनऊ, आगरा, मेरठ वाराणसी, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर- फैजाबाद की सीटों पर चुनाव होगा। ये निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश के 75 जिलों को कवर करते हैं। इस दौरान डीएम ने आबकारी विभाग, पुलिस व अन्य संबंधित अफसरों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। आबकारी निरीक्षकों को अपने क्षेत्र के लाइसेंसधारकों तक आदेश की जानकारी पहुंचाने और दुकानों की बंदी सुनिश्चित कराने को कहा गया है।

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