आरयू ब्यूरो, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण के लगातार फैलाव को देखते हुए जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश ने शनिवार को बिना मास्क सामान नहीं बेचने का आदेश समेत कई नए निर्देश भी जारी किए हैं। यह आदेश लखनऊ के मॉल, शॉपिंग कांप्लेक्स, बाजारों व दुकानों में खरीददारी करने के दौरान जनता के साथ ही दुकानदारों, व्यापार मंडल, मॉल व शॉपिंग कांप्लेक्स के संचालकों को मानना होगा।
डीएम के अनुसार शनिवार शाम से ही ये नए नियम लागू हो जाएंगे-
जिलाधिकारी ने निर्देश जारी करते हुए बताया है कि बाजारों की हर एक दुकान में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की अनिवार्य रूप से थर्मल स्कैनिंग की जाए तथा हाथों को हैंड सैनिटाइजर करने की व्यवस्था की जाए।
- जिन दुकानों में काउंटर सेल की व्यवस्था है तथा दुकान में ग्राहक अंदर प्रवेश नहीं करते उन्हें काउंटर पर रस्सी या अन्य अवरोध रखकर उचित दूरी की व्यवस्था दुकानदार द्वारा की जाएगी। इसके अलावा दुकान के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए जाएं जिनमें खड़े होकर ग्राहक अपनी बारी का इंतजार करेंगे।
-
बाजार के ऐसे सभी स्थान व दुकानें जहां ग्राहक आते रहतें हैं। उन स्थानों को प्रतिदिन सुबह डिस्इन्फेक्टेन्ट से सेनीटाइज कराया जाए।
-
दुकानों में किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के सामान नहीं दिया जाएगा, सार्वजनिक दृश्य स्थानों पर बिना मास्क के प्रवेश नहीं प्रदर्शित करने के लिए बैनर की व्यवस्था स्थानीय व्यापार मंडल द्वारा दुकानदारों से आपसी समन्वय स्थापित कर किया जाएगा।
-
बाजार में आने वाले व्यक्तियों को इस सूचना से अवगत कराया जाएगा कि जिन व्यक्तियों को खरीदारी करनी है वह व्यक्ति ही बाजार क्षेत्र में उपस्थित रहे और अपनी खरीदारी को शीघ्र पूरा कर बाजार से प्रस्थान करें तथा एक-दूसरे से निश्चित दूरी बनाए रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करते रहें, इसका प्रचार-प्रसार व्यापार मंडल एवं स्थानीय विक्रेताओं द्वारा किया जाएगा।
-
दुकानदार तथा उनके स्टाफ द्वारा अनिवार्य रूप से मानसिक एवं हैंड ग्लव्स का प्रयोग किया जाएगा, बाजार में आने वाले ग्राहकों व अन्य व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें।
-
व्यापार मंडल के पदाधिकारी अपने बाजार के लिए दो-दो नोडल नियुक्त करेंगे जिनके नाम व मोबाइल नंबर की सूचना स्थानीय थाना अध्यक्ष को शनिवार शाम तक उपलब्ध कराएंगे।
इसके अलावा डीएम अभिषेक प्रकाश ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बेहतर रोकथाम एवं बचाव के लिए आज मॉल, शॉपिंग कांप्लेक्स के संबंध में भी उनकी ओर से आदेश जारी किए गए हैं।
यह भी पढ़ें- मेयो समेत चार प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती व रेफर किए 48 कोरोना मरीजों की मौत, DM लखनऊ ने मांगा जवाब
- उन्होंने बताया कि मॉल व शॉपिंग कांप्लेक्स के हर प्रवेश द्वार एवं पार्किंग से लिफ्ट में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के अनिवार्य रूप से थर्मल स्कैनिंग की जाए तथा हाथों को हैंड सेनेटाइज कराया जाए।
-
यह सुनिश्चित किया जाए कि बिना मास्क लगाए किसी भी व्यक्ति का प्रवेश ना हो, मॉल व शॉपिंग कांप्लेक्स के इंट्री गेट, स्केलेटर रेलिंग, सीढ़ियों की रेलिंग, फ्लोर, लिफ़्ट, पार्किंग एरिया एवं मॉल में ऐसे सभी स्थान जहां पर ग्राहकों का आवागमन रहता है को हर रोज सुबह डिस्इन्फेक्टेंट से सेनेटाइज कराया जाएगा।
-
मॉल व शॉपिंग कांप्लेक्स में किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा और प्रवेश द्वार पर भी “नो मास्क, नो एंट्री” व बिना मास्क के प्रवेश नहीं का बोर्ड लगाया जाएगा।
-
डीएम ने बताया कि इसके अलावा मॉल व शॉपिंग कांप्लेक्स में उपस्थित व्यक्तियों को इस सूचना से अवगत कराया जाएगा कि जिन व्यक्तियों को मॉल में खरीदारी करनी है वही मॉल व शॉपिंग कांप्लेक्स में प्रवेश करें और अपनी खरीदारी को शीघ्र पूरा करके बाहर आ जाए, जिससे कि अन्य ग्राहक प्रवेश कर सकें।
यह भी पढ़ें- लखनऊ में कोरोना संक्रमितों की संख्या 40 हजार के पार, कैबिनेट मंत्री ने DM-CMO को दिए ये खास निर्देश
-
साथ ही मॉल में एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करते रहे इसका प्रचार-प्रसार मॉल व शॉपिंग कांप्लेक्स के परिसर में लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम से करते रहेंगे।
-
मॉल व शॉपिंग कांप्लेक्स स्थित स्टोर व शॉप के सभी स्टाफ अनिवार्य रूप से मास्क एवं हैंड ग्लब्स का प्रयोग करेंगे।
-
मॉल व शॉपिंग कांप्लेक्स में स्थित फ़ूड स्टाल, फ़ूड कोर्ट, रेस्टोरेंट में सरकार की तरफ से अलग से जारी किए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
-
मॉल व शॉपिंग कांप्लेक्स में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाए।
-
मॉल व शॉपिंग कांप्लेक्स के प्रबंधक, संचालक अपने शॉपिंग कांप्लेक्स के लिए नोडल नियुक्त करेंगे, जिनके नाम और मोबाइल नंबर उपायुक्त मनोरंजन एवं वाणिज्यकर लखनऊ आनंद तिवारी के मोबाइल नंबर (9454011000) शानिवार शाम तक उपलब्ध कराएंगे।
आदेश का उल्लंघन करने पर कोविड-19 महामारी…
जिलाधिकारी ने बताया कि इन आदेशों का अनुपालन स्थानीय थाना अध्यक्ष द्वारा क्षेत्रीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, स्थानीय मजिस्ट्रेट एवं संबंधित जोनल अधिकारी, नगर निगम से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कोविड-19 महामारी एपेडेमिक एक्ट 1897 के अंतर्गत दंडनीय होगा।
लखनऊ के हालात सबसे खराब, मिलें 599 नए संक्रमित, 11 की मौत
बताते चलें कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले में राजधानी लखनऊ के हालात सबसे अधिक खराब है। यूपी स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटें में लखनऊ में जहां कोरोना के चलते 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं 599 नए संक्रमित भी मिलें हैं। इसके साथ ही लखनऊ में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या भी बढ़कर 664 तक पहुंच गयी है, जो यूपी के अन्य जिलों से काफी आगे है। इसके अलावा लखनऊ में वर्तमान में लखनऊ में ही सबसे अधिक कोरोना के सक्रिय आठ हजार चार सौ नए मरीज हैं, इनका संभावित उपचार व देख-रेख की जा रही है।