आरयू ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार व्यापारियों सहित आम लोगों को बड़ी राहत देने जा रही है। राज्य सरकार व्यापारियों और अन्य लोगों पर कोविड-19 और लॉकडाउन तोड़ने को लेकर दर्ज किए गए मुकदमे हटाने की तैयारी कर रही है। यूपी के कानून मंत्रालय ने अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। कानून मंत्रालय ने प्रमुख सचिव को दिशा-निर्देश जारी करते हुए प्रदेश भर में दर्ज मुकदमों का ब्योरा जुटाने को कहा है। योगी सरकार के इस फैसले से हजारों व्यापारियों के साथ ही बड़ी संख्या में कर्मचारियों, मजदूरों और किसानों को भी राहत मिलना तय है।
मीडिया को जानकारी देते हुए कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि व्यापारियों की लंबे समय से यह मांग थी, जिस पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने इन मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार का मानना है कि कोविड के मुकदमों से आम लोगों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ेगी। थानों में दर्ज एफआइआर का हवाला देते हुए पुलिस को लोगों को परेशान करने का मौका मिल सकता है।
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इस फैसले के बाद कोविड-19 प्रोटोकाल तोड़ने और लॉकडाउन के उल्लंघन के मुकदमे वापस लेने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा। सरकार इन मुकदमों की वापसी के जरिये जहां व्यापारियों के साथ आम लोगों को बड़ी राहत देने जा रही है, वहीं उन्हें भविष्य में ऐसी स्थितियों में विशेष एहतियात बरतने की चेतावनी भी देगी। साथ ही कहा गया कि इन मुकदमों की वापसी से पुलिस और न्यायालय से भी बोझ कम होगा और उन्हें आवश्यक चीजों की जांच के लिए मौका मिल सकेगा।
वहीं कानून मंत्री बृजेश पाठक द्वारा लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों पर दज॔ मुकदमे वापसी के निर्देश देने का उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने स्वागत किया उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कानून मंत्री को व्यापारियों की पीड़ा समझने तथा उन्हें राहत देने के लिए धन्यवाद दिया