आजम खान की CBI कोर्ट में पेशी, नहीं हो सके आरोप तय

आजम खान
पेशी पर जाते आजम खान। (फोटो- आरयू)

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और संस्थापक सदस्य आजम खान की पेशी सीबीआई कोर्ट में होनी थी, लेकिन सुनवाई टलने की वजह से आजम खान के खिलाफ आरोप तय नहीं हो सके है। आजम खान को  कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ से सीतापुर जेल ले जाया गया।

आजम खान फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद हैं। उनकी पत्नी और बेटे भी वहां बंद थे, हालांकि वह अब जमानत पर रिहा हो चुके हैं। आजम खान को भी ज्यादातर मामलों में जमानत मिल चुकी है। उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 भी जेल के अंदर से ही लड़ा था और जीत हासिल की थी। फिलहाल इन दिनों उनकी रिहाई के कयास लगाए जा रहे हैं।

जिस मामले में टीम आजम को लेकर पहुंची है उसमें यूपी सरकार की एसआइटी ने भी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी हैं। आजम पर जल निगम में 1300 की भर्ती में गड़बड़ी का आरोप है। इसको लेकर 2017 में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।

गौरतलब, है कि आजम खान पर 88 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 87 मामले में उनको जमानत मिल चुकी है। हाल में ही उन्हें 87वें मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली  है। इस दौरान हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि आजम खान सत्ता के नशे में चूर थे और उन्होंने अपने पद का दुरपयोग किया था, लेकिन उम्र की वजह से जमानत दी जा रही है।

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आजम खान की पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा और विधायक बेटे अब्दुल्लाह आजम खान रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में  हाजिर होने पहुंचे हैं। अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में अदालत में तारीख पर हाजिर ना होने के चलते बेटे और पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वांरट जारी किया था।

आजम खान की पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा और विधायक बेटे अब्दुल्लाह आजम खान रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर होने पहुंचे हैं। अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में अदालत में तारीख पर हाजिर ना होने के चलते बेटे और पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वांरट जा री किया था।

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