#COVID-19: स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय का राज्‍य सरकारों को निर्देश, सार्वजनिक स्‍थानों पर तंबाकू खाने व थूकने पर लगाएं रोक

पान मसाला
प्रतीकात्मक फोटो।

आरयू वेब टीम। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के रोकथाम के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों से सार्वजनिक स्थानों पर चबाने वाले तंबाकू के इस्तेमाल और थूकने पर रोक लगाने को कहा है। क्योंकि कोरोना वायरस इंसान से इंसान में फैलता है। थूक में छींक के कण जब हवा में जाते है, तो इसके संपर्क में आने पर दूसरे लोग संक्रमित हो सकते हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशाों के मुख्य सचिव को भेजे पत्र में कहा, ‘गैर धूम्र रहित चबाने वाले तंबाकू, पान मसाला और सुपारी से शरीर में लार अधिक बनने लगती है और इससे थूकने की अत्याधिक इच्छा होती है। सार्वजिनक स्थानों पर थूकने से कोविड-19 के प्रसार में तेजी आ सकती है।’ कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते खतरे के मद्देनजर भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा परिषद (आईसीएमआर) ने जनता से चबाने वाले तंबाकू के उत्पादों के सेवन से दूर रहने और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने की अपील की है।

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पत्र के मुताबिक, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के पास विभिन्न कानूनों के तहत कोविड-19 से निपटने के जरूरी अधिकार हैं। इसमें कहा गया, ‘इसी पृष्ठभूमि में, यह अपील की जाती है कि सार्वजनिक रूप से चबाने वाले तंबाकू उत्पादों का उपयोग और थूकना प्रतिबंधित करने के लिए उचित कानून के तहत आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं।

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उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, नागालैंड और असम जैसे कुछ राज्य कोविड-19 महामारी के दौरान पहले ही सार्वजनिक स्थानों पर चबाने वाले तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल और थूकने पर प्रतिबंध लगा चुके हैं।

बताते चलें कि देशभर में लाॅकडाउन की घोषणा होने के बाद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च को आदेश जारी कर कहा था कि सूबे में पान, पान-मसाला और गुटखा के निर्माण और बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने कहा है कि अगले आदेश तक राज्य में पान मसाला की बिक्री, उत्पादन और वितरण को बैन कर दिया गया है।

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