75 जिलों में लॉकडाउन
जनता कर्फ्यू के बीच रविवार को लखनऊ के चौराहों का हाल।

आरयू वेब टीम। रविवार को जनता कर्फ्यू जारी रखने के बाद भी देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के खतरें को देखते हुए मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अब यूपी की राजधानी लखनऊ समेंत उन 75 जिलों में लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। जहां कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार सकता है। जनता की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार ने आज से देश भर के 75 जिलों को लॉकडाउन करने का ऐलान किया।

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इस बड़े फैसले के साथ ही अब सरकार ने सभी यात्री रेल सेवाएं, मेट्रो रेल सेवाएं और अंतरराज्यीय बस परिवहन सेवाएं 31 मार्च तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। वहीं जिन 75 जिलों को लॉकडाउन किया गया है, उनमें अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी।

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वहीं सीएम योगी योगी ने लॉकडाउन के संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि 23 मार्च से 25 मार्च तक यूपी के 15 जिलों में लॉकडाउन रहेगा। सीएम के अनुसार राजधानी लखनऊ के अलावा आगरा, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, बरेली, आजमगढ़, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़, गोरखपुर और सहारनपुर को कल से लॉकडाउन कर दिया जाएगा।

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मामले की गंभीरता को देखते हुए रविवार को कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ रविवार सुबह हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिए गए।

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बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि कोरोना के बढ़ते असर के मद्देनजर पाबंदियों को बढ़ाना जरूरी है। जिन 75 जिलों के व्यक्तियों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, उनमें संबंधित राज्य सरकारें आदेश जारी कर सुनिश्चित करेंगी कि इन जिलों में अनिवार्य सेवाएं छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रहेंगी।

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वहीं बैठक के बाद आज दोपहर जारी की गयी सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में कोराना वायरस के मद्देनजर 31 मार्च 2020 तक उपनगरीय रेल सेवाओं सहित सभी ट्रेन सेवाओं को स्थगित करने का निर्णय किया है। हालांकि, मालगाड़ियों को इससे अलग रखा गया है। इसके अलावा 31 मार्च तक सभी मेट्रो सेवाओं को स्थगित करने का भी निर्णय किया गया। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकारों से उन 75 जिलों में केवल आवश्यक सेवाओं का ही परिचालन किए जाने का आदेश जारी करने को कहा है, जहां कोविड-19 के पुष्ट मामले सामने आए हैं या जहां इससे लोगों की मृत्यु हुई है।

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इसके अलावा बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि वे उन 75 जिलों में केवल आवश्यक सेवाओं का ही परिचालन किए जाने के संबंध में उपयुक्‍त आदेश जारी करें, जहां-जहां कोविड-19 के पुष्ट मामले सामने आए हैं। राज्य सरकारें समीक्षा के बाद इस सूची को बढ़ा भी सकते हैं।

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