जामिया हिंसा में कोर्ट ने शरजील इमाम को किया बरी, पर जेल में ही होगा रहना

शरजील इमाम बरी

आरयू वेब टीम। जामिया हिंसा मामले में छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोनों को 2019 में जामिया नगर पुलिस थाने में दर्ज एक मामले में आरोपमुक्त कर दिया है, लेकिन शरजील अभी जेल में ही रहेगा, क्योंकि वह 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगों की साजिश के मामले में भी आरोपित है।

मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली की साकेत कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। इसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा ने शरजील इमाम और आसिफ इकबाल को बरी करने का आदेश दिया। इस मामले में दोनों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। आसिफ इकबाल जमानत पर बाहर है। वहीं, शरजील को अब भी जेल में रहना होगा।

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बता दें का पुलिस ने संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) का विरोध कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। शरजील और उनके साथियों के खिलाफ आइपीसी की धारा 143, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 333, 308, 427, 435, 323, 341, 120B और 34 के तहत वाद दर्ज किया गया था।

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