जिया खान सुसाइड केस में CBI कोर्ट ने सूरज पंचोली को किया बरी, “मां राबिया बोलीं, जाऊंगी हाई कोर्ट”

जिया खान सुसाइड केस

आरयू वेब टीम। बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस में एक्टर सूरज पंचोली को बड़ी राहत मिली है। मुंबई की स्पेशल सीबीआइ कोर्ट ने शुक्रवार को सूरज पंचोली को बरी कर दिया है। सुसाइड के दस साल के बाद इस मामले में फैसला आया है।

वहीं फैसला आने पर जिया की मां राबिया खान ने ऐतराज जताया है। राबिया ने कहा कि आज आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले पर फैसला आया है, लेकिन सवाल अभी भी है कि मेरी बेटी की मौत कैसे हुई? मैंने शुरू से कहा है कि यह हत्या का मामला है। न्‍याय मांगने मैं हाई कोर्ट जाऊंगी।

दरअसल तीन जून 2013 को जिया मुंबई स्थित अपने घर में मृत पायी गयी थीं। अभिनेता सूरज पंचोली पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। सूरज अभिनेता आदित्य पंचोली और अभिनेत्री जरीना वहाब के बेटे हैं। जिया की ओर से कथित रूप से लिखे गए छह पन्नों के पत्र के आधार पर सूरज को आरोपित बनाया गया है। जिया अपने जुहू स्थित घर में फंदे से लटकी मिली थी।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) के अनुसार, पत्र जिया खान ने ही लिखा था जिसे मुंबई पुलिस ने अपनी जांच के दौरान 10 जून 2013 को जब्त किया था। सीबीआई ने दावा किया है कि पत्र में सूरज के साथ खान के अंतरंग संबंधों के साथ-साथ कथित शारीरिक शोषण, मानसिक और शारीरिक यातना के बारे में बात की गई है, जिस वजह से खान ने खुदकुशी की।

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सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ए एस सैय्यद ने मामले में दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद पिछले हफ्ते अपना फैसला 28 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की प्रमुख गवाह और जिया खान की मां राबिया खान ने अदालत से कहा कि उनका मानना है कि यह हत्या का मामला है न कि आत्महत्या का। बंबई हाई कोर्ट ने मामले की नए सिरे से जांच की मांग वाली उनकी याचिका को पिछले साल खारिज कर दिया था।

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