लखनऊ में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ते ही एक्शन में आए DM अभिषेक प्रकाश ने जारी किए ये आदेश

जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। देश में बढ़ते कोरोना वायरस केे मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं यूपी में कोरोना के मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई है। इस बीच शुक्रवार को जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने आदेश जारी कर लखनऊ में मास्क के साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य कर दिया है।

जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार अब लखनऊ में मास्क का प्रयोग अनिवार्य हो गया है। घर से बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति को अब मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। डीएम ने इसके साथ ही हर जगह पर फिजिकल डिस्टेंसिंग को भी अनिवार्य कर दिया है। उनका निर्देश है कि हर स्थान पर फिजिल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य हो। किसी भी प्रतिष्ठान में बिना मास्क के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

डीएम के आदेश के अनुसार अब एक बार फिर से सभी दुकानदारों व प्रतिष्‍ठान मालिकों को अपने यहां आए ग्राहक और विजटर्स के मोबाइल नंबर व नाम नोट कर सुरक्षित रखने होंगे, जिससे कि आवश्‍यकता पड़ने पर उनसे संपर्क कर कोरोना की चेन को बढ़ने से रोका जा सके।

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साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि किसी भी दशा में मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। डीएम का यह निर्देश सभी पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी पहुंचा है और उन सभी से सख्ती ने इसका पालन कराने को कहा गया है। हलांकि अभी स्कूलों को लेकर कोई योजना नहीं तैयार की गई है।

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आदेश में कहा गया है कि जनपद में पुनः कोविड प्रकरणों की संख्या में वृद्धि के दृष्टिगत पूर्व में कोविड प्रबंधन के लिए निर्गत रक्षात्मक आदेशों का अनुपालन कराना अत्यंत आवश्यक है। कोविड 19 के पॉज़िटिव मरीज़ों की कांटेक्ट ट्रेसिंग के आधार पर यह संज्ञान में आया कि प्रतिष्ठानों व कार्यस्थल पर आने वाले विज़िटर्स व ग्राहकों का स्पष्ट विवरण न होने के कारण समस्या उत्पन्न हो रही।

साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहत प्रवधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का इस्‍तेमल करते हुए पूर्व में लागू व्यवस्था दोबारा कड़ाई के साथ सभी प्रतिष्ठानों व कार्यस्थलों में लागू कर दी जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाए तथा सभी स्थानों पर बिना मास्क के प्रवेश व बिक्री प्रतिबंधित की जाए और सेनेटाइजर का प्रयोग प्रवेश द्वार व कार्यस्थलों में अनिवार्य किया जाए। इसके अतिरिक्त सभी प्रतिष्ठानों-कार्यस्थलों में कोविड हेल्प डेस्‍क पूर्व की भांति बनाई जाए ताकि संक्रमण को रोका जा सके।

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