गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, 30 जून तक जारी रखें कंटेनमेंट जोन और पाबंदियां

पत्रकारों के लिए एसओपी

आरयू वेब टीम। देश में कोरोना के नए मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना के नियमों में जरा भी ढीलाई से मामला बिगड़ सकता है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए लागू मौजूदा राष्ट्रव्यापी दिशानिर्देशों को 30 जून तक जारी रखने का आदेश दिया है। मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से कहा कि संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाने के लिए प्रतिबंध अभी आवश्यक हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 के मौजूदा दिशा-निर्देशों को 30 जून तक जारी रखने के आदेश दे दिए हैं। सरकार ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि जिन जिलों में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या अधिक है, वहां पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं।

नई गाइडलाइन में, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू करने से दक्षिण और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए मामलों में कमी आई है। उन्होंने कहा, ‘कोरोना के नए मामलों में गिरावट के बावजूद, फिलहाल इलाज करा रहे मरीजों की संख्या अब भी बहुत अधिक है। लिहाजा यह अहम है कि नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू रखा जाए।’

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राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जारी अपने आदेश में केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि स्थानीय हालात में सुधार के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पाबंदियों में छूट दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मई महीने के लिए 29 अप्रैल को जारी किए गए दिशा-निर्देश 30 जून तक लागू रहेंगे।

दिशा-निर्देशों के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि ऑक्सीजन से लैस बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। जरूरत पड़ने पर अस्थायी अस्पतालों का निर्माण करें। इसी के साथ पर्याप्त क्वारंटीन सेंटरों की व्यवस्था भी रखें, हालांकि गृह मंत्रालय ने महामारी को देखते हुए जारी ताजा दिशा-निर्देशों में देश में कहीं भी लॉकडाउन लगाने के बारे में कुछ नहीं कहा है।

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