लखनऊ में धारा 144 लागू, बिना अनुमति प्रदर्शन पर होगी कार्रवाई

लखनऊ में धारा 144

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम समेत प्रदेश में आगामी त्योहारों को लेकर लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत लखनऊ में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन निर्धारित धरना स्थल छोड़कर अन्य स्थान पर बिना अनुमति आयोजित करने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इसके लिए इको गार्डन निर्धारित किया गया है।

इसको लेकर जेसीपी लखनऊ उपेन्द्र कुमार अग्रवाल की तरफ से आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा निर्वाचन-2024 के चलते वर्तमान में विभिन्न राजनैतिक पार्टी कार्यकर्ताओं/भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। इसके चलते धारा 144 को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

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सरकारी दफ्तरों और विधानभवन के ऊपर और आस-पास एक किलोमीटर के अंदर ड्रोन से शूटिंग करना प्रतिबंधित किया गया है। दूसरे स्थानों पर भी पुलिस की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्रफी नहीं की जाएगी। ऐसा 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, 25 जनवरी को हजरत अली का जन्म दिवस,  26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 14 फरवरी को बसन्त पंचमी, 24 फरवरी को संत रविदास जयंती,  26 फरवरी को शबे बारात और आठ मार्च को महाशिवरात्रि समेत कई पर्व है। इसके अलावा कई प्रवेश परीक्षाएं भी आयोजित की जायेंगी। इसको लेकर लखनऊ में उपेन्द्र कुमार अग्रवाल, संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, की तरफ से धारा 144 को लागू किया गया है।

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