लालू को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत, छह सप्‍ताह की मिली प्रोविजनल बेल

झारखंड हाइकोर्ट

आरयू वेब टीम। 

चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत दी। लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने उन्हें छह सप्ताह की प्रोविजनल बेल दे दी। यह जमानत उन्‍हें मेडिकल के आधार पर दी गई है।

रिपोर्ट के अनुसार लालू को सिर्फ इलाज कराने के लिए यात्रा करने की छूट होगी। इस दौरान वह न तो कोई राजनीतिक मीटिंग कर पाएंगे और न ही प्रेस से बात कर पाएंगे। लालू की जमानत पर झारखंड हाइकोर्ट में बहस के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम और सबसे महंगे वकीलों में एक अभिषेक मनु सिंघवी रांची आए थे।

वकीलों ने लालू प्रसाद के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए 12 सप्ताह की औपबंधिक जमानत देने की अपील कोर्ट से की थी, लेकिन जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने उन्हें छह सप्ताह की जमानत दी। इस दौरान वह बेहतर इलाज करवा सकेंगे।

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बता दें कि चारा घोटाला मामले में रांची की सीबीआइ की विशेष अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद से लालू प्रसाद बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागर में बंद थे और गुरुवार को बेटे की शादी में शामिल होने के लिए उन्हें तीन दिन की पेरोल मिली थी, जिसके बाद वह पटना चले गए।

गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप के मटकोर के का दिन पूरे परिवार और राष्ट्रीय जनता दल के लिए दोहरी खुशियां लेकर आया। जहां एक ओर लालू को प्रोविजनल बेल मिलने से पहले उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव के साथ-साथ राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह और शिवानंद तिवारी को कोर्ट की अवमानना के मामले में राहत मिल गयी।

इन लोगों ने सीबीआइ की विशेष अदालत द्वारा लालू को सजा सुनाये जाने के फैसले पर टिप्पणी की थी, जिसे विशेष जज शिवपाल सिंह ने कोर्ट की अवमानना मानते हुए टिप्पणी करने वाले सभी राजद नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ राजद नेताओं ने झारखंड हाइकोर्ट में अपील की थी। अपील की सुनवाई करते हुए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने नोटिस को खारिज कर दिया।

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