टीम-11 के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को क्वारेंटाइन सेंटर को जियो टैग करने सहित दिए कई जरुरी निर्देश

श्रमिकों-कामगारों
बैठक करते सीएम योगी, फाइल फोटो।

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने कार्यालय लोकभवन में टीम-11 के साथ बैठक में कई जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। मुख्‍यमंत्री ने मजदूरों को राहत देने के लिए क्वारेंटाइन सेंटर को जियो टैग करने, श्रमिकों को एक जनपद-एक उत्पाद योजना से जोड़ने का आदेश दिया है। साथ ही योगी ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए हर स्तर पर बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि सभी 75 जिलों में प्रवासी कामगारों-श्रमिकों के लिए क्‍वारेंटाइन सेंटर, आश्रय स्थल और कम्युनिटी सेंटर स्थापित करने के लिए आइएएस और वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और दुग्ध समितियों से जोड़ने का भी आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी किचन पहले से ही जियो टैग कर लिए गए हैं। वहीं इसी क्रम में क्‍वारेंटाइन सेंटर को भी जियो टैग किया जाएगा। इसके अलावा राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी योजना के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा।

सुरक्षा मानकों को अपनाते हुए उद्योगों को किया जाएगा शुरू

उद्योग धंधों को शुरू करने पर मुख्‍यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सुरक्षा मानकों को अपनाते हुए उद्योगों को शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से प्रभावित आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए राजस्व वृद्धि के वैकल्पिक स्रोत चिन्हित करने के लिए अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने के आदेश दिए गए हैं।

मेडिकल स्टाफ मास्क, ग्लव्स-सैनिटाइजर का करें उपयोग

योगी ने ये भी कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि हॉटस्पॉट में रहने वाले कर्मी अपने कार्य स्थल पर ना आएं। लोग अनिवार्य रूप से मास्क और फेस कवर पहनकर ही बाहर निकलें। उन्होंने कहा कि बच्चों के टीकाकरण कार्य में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। साथ ही इस कार्य से जुडे़ मेडिकल स्टाफ मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर का उपयोग करें।

इस दौरान योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से ग्राम प्रधानों और पार्षदों से संवाद स्थापित कर निगरानी समितियों द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाए कि किसी भी बाहरी व्यक्ति के चोरी-छिपे उनके क्षेत्र में आने पर वे प्रशासन को सूचित करें।

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