मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड: कोर्ट ने नीतीश कुमार के खिलाफ दिए CBI जांच के आदेश

शेल्टर होम कांड
नीतीश कुमार (फाइल फोटो।)

आरयू वेब टीम। 

मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में पॉक्सो की एक विशेष अदालत ने शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सीबीआइ जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह और समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव अतुल प्रसाद के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए हैं।

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अश्विनी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि सीबीआइ जांच में उन तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रही है, जो मुजफ्फरपुर के पूर्व डीएम धर्मेंद्र सिंह, वरिष्ठ आइएएस अधिकारी अतुल कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर के पूर्व डिवीजनल आयुक्‍त और मौजूदा प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिकाओं की जांच करने के बाद सामने आ सकते हैं।

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पोक्सो अदालत के न्यायाधीश मनोज कुमार ने सीबीआइ को उक्‍त लोगों के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया है। सीबीआइ सूत्रों ने बताया कि इस बहुचर्चित मामले में मुकदमा सात फरवरी को दिल्ली के साकेत स्थित विशेष पोक्सो अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां सुनवाई अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है।

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