यूपी में कोरोना कर्फ्यू

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश में लगातार तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए योगी सरकार ने एक बार फिर से पूरी तरफ यूपी में लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया है। अनलॉक टू व लॉकडाउन फाइव के बीच लगाया गया यह लॉकडाउन दस जुलाई (शुक्रवार) रात दस बजे से 13 जुलाई (सोमवार) सुबह पांच बजे तक सख्‍ती से लागू रहेगा।

इस दौरान स्‍वास्‍थ्‍य व अन्‍य जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय, हाट, बाजार व व्यावसायिक प्रतिष्ठान समेत पार्क आदि भी बंद रहेंगे। इसके अलावा आवगमन भी ठप रहेगा। बता दें कि राज्य में कोराना जांच के दायरे से ज्‍यादा तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। गुरुवार शाम तक उत्‍तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के सक्रिय मरीजों की संख्‍या भी दस हजार के पार कर चुकी थी।

मिलें 1248 नए मरीज, 17 की मौत, संक्रमितों की संख्‍या 32 हजार के पार

उत्‍तर प्रदेश में गुरुवार को 1248 नए संक्रमित मिलें हैं, जबकि 17 लोगों की मौत हुई है। गुरुवार शाम यूपी स्‍वास्‍थ्‍य विभाग की ओर से जारी किए गए इस आंकड़े के आज शाम तक यूपी में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्‍या 32 हजार तीन सौ 62 हो गयी थी, जबकि कुल 862 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 21 हजार एक सौ 27 लोगों के ठीक होने के चलते गुरुवार शाम तक यूपी में कोरोना के कुल दस हजार तीन सौ 73 मरीज बचे थे।

तीन दिन के लिए जारी गाइडलाइन-

– प्रदेश में सभी कार्यालय, शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे।

– सभी आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तरह चलती रहेगी।

– आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

– रेलवे का आवागमन पहले की तरह यथावत रहेगा। ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के लिए बसों की व्यवस्था उप्र परिवहन निगम करेगा।

– रेल यात्रियों के आवागमन के लिए लगी बसों के अलावा परिवहन निगम की अन्य बसों का प्रदेश में संचालन प्रतिबंधित रहेगा।

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– घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं यथावत रहेंगी। ऐसे यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

– मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप और ढाबे खुले रहेंगे।

– तीन दिवसीय स्वच्छता और सैनिटाइजेशन से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।

– स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की मेडिकल स्क्रीङ्क्षनग और सर्विलांस का अभियान यथावत जारी रहेगा।

– इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र के सभी औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे, जिनमें शारीरिक दूरी और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में लगातार चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर बाकी बंद रहेंगे।

– वृहद निर्माण कार्य जैसे कि एक्सप्रेसवे, बड़े पुल व सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।

– इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय और इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही पर रोक नहीं होगी।

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– प्रत्येक सार्वजनिक स्थल जैसे कि अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस और नगर निकायों द्वारा पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। हर जिले में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमें/यूपी 112 द्वारा पेट्रोङ्क्षलग की जाएगी और इन व्यवस्थाओं का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

– शासन की ओर से कोरोना संक्रमण की समीक्षा के लिए जिलों में तैनात किए गए नोडल अधिकारी अपने पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ इन नए दिशा निर्देशों की भी मॉनिटरिंग करेंगे।

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