यूपी में कोरोना संबंधी पाबंदियां खत्म, खुलेंगे स्विमिंग पूल-आंगनवाड़ी केंद्र, शादी समारोह को लेकर भी खास निर्देश

कोरोना की पाबंदियां खत्‍म

आरयू ब्यूरो,लखनऊ। कोरोना संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने होली से ठीक पहले लोगों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार ने कोरोना वायरस से फैले संक्रमण की वजह से जो पाबंदियां लगाई थीं, उन्हें समाप्त करने की घोषणा की है। कोरोना संक्रमण की वजह से स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, आंगनवाड़ी केंद्र आदि को बंद कर दिया था, ताकि कोरोना वायरस का प्रसार न हो सके। अब सरकार ने इन प्रतिबंधों को पूरी तरह से समाप्त करने का फैसला लिया है।

साथ ही सरकार ने शादी समारोहों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। बंद या खुले स्थानों में होने वाले शादी समारोह में लोग अब पूरी क्षमता के साथ जा सकते हैं, हालांकि इस दौरान मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा और कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा।

उत्तर प्रदेश में कोरोना संबंधी पाबंदियों को हटाने से जुड़ा आदेश अपर मुख्‍य सचिव अवनीश अवस्‍थी की ओर से जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में विभिन्‍न आदेशों के माध्‍यम से अधिकांश गतिविधियां पूरी तरह से प्रारंभ कर दी गई हैं. लेकिन, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने एवं शादी समारोह के साथ ही अन्‍य आयोजनों को लेकर कुछ प्रतिबंध प्रभावी हैं।

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अब राज्‍य में महीनों से बंद स्विमिंग पूल, वाटर पार्क और आंगनबाड़ी केंद्र खुल सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी आने के बाद हालात को देखते हुए यह आदेश जारी किया जा रहा है।

कोरोना संबंधी पाबंदियों को हटाने को लेकर जारी आदेश में शादी समारोह को लेकर खास निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है, ‘शादी समारोह और अन्‍य आयोजनों में बंद स्‍थानों एवं खुले स्‍थानों में मास्‍क की अनिवार्यता और कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्‍य सावधानियां बरतते हुए पूर्ण क्षमता के साथ लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।’ साथ ही अपर मुख्‍य सचिव ने कहा है कि इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाए।

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