दरोगा भर्ती पास करने के लिए अब चाहिए 35 प्रतिशत अंक, योगी की कैबिनेट में 12 प्रस्‍तावों पर भी लगी मुहर

दरोगा भर्ती

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने पुलिस में दरोगा बनने का सपना संजोने वाले युवाओं को सोमवार को बड़ी राहत दी है। युवाओं को अब भर्ती परीक्षा में सिर्फ 35 प्रतिशत अंक ही लाने होंगे। योगी सरकार की कैबिनेट ने इस फैसले पर सोमवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट मीटिंग में अपनी मुहर लगा दी है।

अब तक भर्ती के लिए 400 नंबर की परीक्षा में 100-100 नंबर के पेपर होते थे। जिसमें पास होने के लिए 50 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होता था, लेकिन अब 35 प्रतिशत अंक लाने पर भी अभ्‍यर्थी उत्तीर्ण माने जाएंगे, पर ओवरऑल 50 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होगा।

वहीं आज योगी की कैबिनेट में 11 अन्‍य फैसलों पर अपनी मंजूरी दे दी है। फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री व प्रदेश सरकार के प्रवक्‍ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि योगी सरकार ने घरों में छोटी दुकान चलाने वालों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पांच गुना गृहकर घटाकर अब डेढ़ गुना कर दिया है। इससे बेरोजगारी की समस्या पर भी अंकुश लगाने में सरकार को सहायता मिलेगी।

साथ ही खाने के सामानों में मिलावट करने वालों पर भी योगी सरकर ने महत्‍वपूर्ण फैसला आज लिया है। अब खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार के मिलावट का मामला पकड़े जाने पर संबंधित  का लाइसेंस सीधे निरस्त कर दिया जाएगा। पहले 40 व 50 हजार के जुर्माने का प्रावधान था। इसको लेकर आज मंजूरी मिल गयी है। इतना ही नहीं इसमें दोषी की सम्पत्ति जब्त होने के साथ उसके खिलाफ रासुका और गैंगेस्टर की भी कार्रवाई होगी।

सरकार ने इसके साथ ही आज एमआरपी से अधिक मूल्य की बिक्री करने पर दुकानदार पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। एमआरपी से अधिक कीमत पर उत्पाद बेचने पर पहले 10, 20, 30 हजार के जुर्माने को बढ़ाकर 75 हजार और डेढ़ लाख कर दिया है। इसके बाद लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। अब केंद्र के मानक के अनुसार राज्य सरकार का लोगो तय होगा। इसका अनिधकृत उपयोग अपराध है। यूपी में कानून नहीं था। अब इसका दुरुपयोग दंडनीय अपराध होगा। दो साल तक की सजा और पांच हजार तक जुर्माना किया जाएगा।

श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कैबिनेट ने नगर निगम (संपत्ति कर) नियमावली, 2000 में संशोधन कर उत्तर प्रदेश नगर निगम (संपत्ति कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019 जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से संपत्ति वर्गीकरण की असमानता को दूर किया गया है। बदले नियम के तहत अधिकतम 120 वर्ग फीट क्षेत्रफल की दुकानों मसलन चाय, अंडा, पान, सब्जी, ब्रेड, दूध, दर्जी, धोबी-लॉन्ड्री, फल, फोटो स्टेट, हेयर ड्रेसर आदि की दुकानों के लिए आवासीय दर से अब डेढ़ गुना ही कर लिया जाएगा। अभी तक यह दर पांच गुना थी। इस फैसले से प्रदेश में लाखों की संख्या में छोटे दुकानदारों को फायदा होगा।

बैठक में आबकारी नीति में बदलाव का प्रस्ताव भी पास किया गया। इसमें पहले डिस्टलरी के पास तीन दिन तक होलसेल का इंडेंट नहीं देते थे तो 0.5 प्रतिशत ब्याज या इससे अधिक समय पर 5000 हजार प्रति दिन जुर्माना लगता था। यदि उसने तय मानक की सप्लाई की है तो अब इसे शिथिल किया जाएगा। अब रेस्टोरेंट 20, 30 लीटर और 50 लीटर के बियर रख सकेंगे। पहले यह प्रवधान केवल 50 लीटर था। पहले गरंटी के लिये केवल बचत पत्र लिया जाता था अब ई पेमेंट और एफडीआर भी लिया जाएगा।

इसके अलावा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में उपनिदेशक से सयुंक्त निदेशक पर प्रमोशन के संदर्भ में सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है। नियम न होने के चलते पद खाली पड़े थे। अब भरे जा सकेंगे।

साथ ही उत्‍तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) में खाली हुए अध्‍यक्ष, उपाध्‍यक्ष समेत कुल 13 पदों पर चयन के लिए कैबिनेट में मंजूरी दी गयी है। वहीं आज येागी सरकार ने अलीगढ़ में कृषि विभाग की 43.48 हेक्टयर जमीन के नि:शुल्क ट्रांसफर को मंजूरी दी है।

वहीं आज मंजूर किए गए एक फैसले के तहत अब लखनऊ तथा गाजियाबाद नगर निगम बांड बेच सकेंगे। नगर निगम लखनऊ और गाजियाबाद के लिये म्युनिसिपल बांड और अवस्थापना विकास निधि के लिये क्रेडिट रेटिंग को मंजूरी दी गई है। पहली बार यूपी में मार्केट से पैसा लिया जाएगा। लखनऊ के लिये 200 और गाजियाबाद के लिये 150 करोड़ मार्केट से उठाया जाएगा। इसके लखनऊ में पेयजल तथा सीवरेज सिस्टम को सुधारा जाएगा। यह दस वर्ष का बांड होगा। इस पर 9.5 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। केंद्र इसके लिए हर 100 करोड़ पर 13 करोड़ केंद्र सब्सिडी देगा। इसमें सेबी के मानकों का पालन किया जाएगा।