गो कल्याण सेस सहित योगी की कैबिनेट में इन पांच फैसलों को मिली मंजूरी

योगी की कैबिनेट
कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी देते ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा साथ में अन्‍य।

आरयू ब्‍यूरो, 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की अध्‍यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में मोटर दुर्घटना प्रतिकर विवादों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में विशेष मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरणों की स्थापना सहित पांच अहम प्रस्‍तावों को मंजूरी मिली है। मोटर दुर्घटना अधिकरणों में एडीजे स्तर के 525 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।

कैबिनेट बैठक में पास हुए प्रस्‍तावों की जानकारी मीडिया को देते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कैबिनेट में अहम प्रस्ताव गौ सेवा से जुड़ा है। गोवंशीय पशुओं के अस्थायी आश्रय स्थलों की स्थापना व संचालन के लिए मंडी शुल्क से प्राप्त आय का दो प्रतिशत प्रदेश के लाभकारी उद्यमों/निर्माणदायी संस्थाओं के लाभ का 0.5 प्रतिश व यूपी सरकार की यूपीडा जैसी संस्थाओं के टोल टैक्स में 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त राशि गौ कल्याण सेस के रूप में ली जाएगी।

साथ ही प्रदेश के सभी ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत,जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना व संचालन नीति को यूपी कैबिनेट में स्वीकृति दी गई है।

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वहीं उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन लखनऊ में निदेशक व सचिव पद के लिए अब न्यूनतम आयु सीमा 45 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष होगी। पहले अधिकतम आयु सीमा 57 वर्ष थी। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में निदेशक/सचिव के पद पर सीधी भर्ती के लिए 22 दिसंबर 2016 को जारी कार्यकारी आदेश में संशोधन के प्रस्‍ताव को मंजूरी मिली है। इन पदों के लिए अब मान्यता प्राप्त संस्थान से डिजाइन,शिल्प या कला क्षेत्र में 20 नहीं,15 वर्ष का कार्य अनुभव पर्याप्त होगा।

इसके अलावा भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश के लिए उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के सुदृढ़ीकरण के लिए उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान की 10 इकाइयों को थाना घोषित किए जाने को मंजूर किया गया है। इस निर्णय से भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और अभियोजन की कार्यवाही में तेजी आएगी।

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वहीं कर्तव्य पालन के दौरान दुर्घटना में अपंग होने वाले पुलिस व अग्निशमन सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों को 50 से 69 प्रतिशत विकलांगता पर 10 लाख रुपये, 70 से 79 प्रतिशत विकलांगता पर 15 लाख रुपये और 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता पर 20 लाख रुपये अनुग्रह आर्थिक सहायता दी जाएगी।

साथ ही अब प्रदेश में कर्तव्य पालन के दौरान घटित दुर्घटना में पुलिस व अग्निशमन सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों के अपंग होने पर उन्हें अनुग्रह आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रितों को यह सहायता प्रदान की जाती थी।

वहीं कैबिनेट बैठक में योगी आदित्‍यनाथ ने सौभाग्‍य योजना के तहत 94 लाख बिजली कनेक्शन देकर यूपी के शानदार प्रदर्शन के लिये ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को बधाई दी।

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