69 हजार सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया रोकने के आदेश को योगी सरकार ने दी चुनौती

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक विशेष याचिका दायर कर राज्य में 69 हजार सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रोके जाने के फैसले को योगी सरकार ने चुनौती दी है। प्रदेश सरकार की इस विशेष अपील को नौ जून के लिए सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि सरकार की ओर से अपील की गयी है कि इस मामले की कल  यानि सोमवार को सुनवाई की जाए। न्यायमूर्ति पंकज जायसवाल और दिनेश कुमार सिंह की डिविजनल बेंच इस पर सुनवाई करेगी।

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राज्य के परीक्षा विनियामक प्राधिकरण (ईआरए) की ओर से यह याचिका दायर की गई है। जिसमें प्राधिकरण ने अपनी अपील में कहा कि एकल पीठ का आदेश अनुचित और गैर-कानूनी है। आलोक माथुर की पीठ ने तीन जून को भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि कई सवाल और जवाब अस्पष्ट और गलत पाए गए हैं। इसलिए यूजीसी द्वारा इसकी जांच किए जाने की जरूरत है।

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मालूम हो कि न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने गत तीन जून को प्रदेश में 69 हजार बेसिक शिक्षकों की भर्ती संबंधी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। अदालत का कहना था कि परीक्षा के दौरान पूछे गए कुछ प्रश्‍न गलत थे लिहाजा केंद्रीय अनुदान आयोग द्वारा इसकी फिर से पड़ताल किए जाने की जरूरत है।

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