दिल्ली में भी आर्थिक आधार पर सरकारी नौकरियों में लागू होगा सामान्य वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण

कच्ची बस्तियां वैध
अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो।)

आरयू वेब टीम। 

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों के लिए नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण के मोदी सरकार के फैसले को लागू कर दिया। एक फरवरी और उसके बाद निकली सभी नौकरियों में दस प्रतिशत ईडब्‍लूएस आरक्षण लागू होगा। दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विभाग, कॉरपोरेशन, बोर्ड, ऑटोनोमस बॉडीज में इस फैसले का लाभ मिलेगा।

दिल्ली में सर्विस विभाग चुनी हुई सरकार के पास नहीं, बल्कि एलजी के जरिए केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए एक सर्कुलर के जरिए इस फैसले को लागू कराने के लिए सर्कुलर निकाला गया। मोदी सरकार ने दिसंबर महीने में राजस्थान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में हार के बाद दस प्रतिशत आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देने का फैसला किया था, जिसको संसद में भी पास कराया गया था।

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बता दें कि सवर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरी में दस फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सात जनवरी को मुहर लगाई। इसके बाद आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिए आठ जनवरी को लोकसभा में संविधान का 124वां संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया था। लंबी बहस के बाद यह विधेयक लोकसभा में पास हो गया।

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दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद मंजूरी के लिए राष्ट्रपति कोविंद के पास भेजा गया। जहां राष्ट्रपति कोविंद ने भी बिल पर हस्ताक्षर कर अपनी मंजूरी दे दी। यह आरक्षण अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोगों को मिलने वाले 49.5 फीसदी आरक्षण से अलग होगा।

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