JJB का बड़ा फैसला प्रद्युम्‍न के हत्‍यारोपित छात्र पर बालिग की तरह चलेगा केस

प्रद्युम्न मामले में जेजेबी का फैसला

आरयू वेब टीम। 

गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्‍कूल में हुए मासूम प्रद्युम्‍न के निर्मम हत्‍याकांड के मामले में आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस सनसनीखेज मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि प्रद्युम्‍न की हत्‍या में शामिल 16 साल के आरोपित छात्र पर बालिग की तरह ही केस चलेगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद अगर छात्र का अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसे उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है।

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बताते चलें कि आरोपी की ह‌िरासत की म‌ियाद 22 द‌िसंबर को पूरी हो रही है और उसी द‌िन उसे सेशन कोर्ट में पेश क‌िया जाएगा। कोर्ट के आज वाले आदेश के बाद अब छात्र का केस जुवेनाइल कोर्ट की जगह सेशन कोर्ट में चलेगा।

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उल्‍लेखनीय है कि मासूम की हत्‍या के मामले में सीबीआई ने जेजेबी में याचिका दाखिल करके मांग की थी इस मामले में गिरफ्तार नाबालिग आरोपित पर बालिग की तरह मुकदमा चले। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सीबीआई और नाबालिग आरोपित के वकील की दलीलें सुनने के बाद आठ दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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क्‍या था मामला

आठ सितंबर को रेयान इंटरनेशनल स्‍कूल के कक्षा दो के छात्र प्रद्युम्‍न की स्‍कूल के ही बॉथरूम में निर्मम हत्‍या कर दी गयी थी। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने मामले की जांच करते हुए स्‍कूल बस के कंडक्‍टर अशोक को गिरफ्तार करते हुए उसे मीडिया के सामने हत्‍यारा बताया था। पुलिस के खुलासे के बाद हत्‍या की जांच सीबीआई को सौंपी गयी तो 11वीं के छात्र द्वारा प्रदुम्‍न की हत्‍या करने की बात सामने आयी थी। सीबीआई का कहना था कि आरोपित छात्र परीक्षा और पीटीएम टलवाने के लिए घटना को अंजाम दिया था।

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