मनी लॉन्ड्रिंग: मीसा भारती और उनके पति को CBI कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

मनी लॉन्ड्रिंग
मीसा भारती। (फाइल फोटो)

आरयू संवाददाता, 

नई दिल्‍ली। राष्‍ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की सांसद और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और उनके दामाद शैलेश कुमार के लिए आज का दिन काफी राहत भरा रहा। सीबीआइ कोर्ट ने धन शोधन के मामले में सोमवार को दोनों को सशर्त जमानत दे दी है।

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि के आधार पर मीसा और शैलेश को राहत देते हुए निर्देश दिया कि वे अदालत की पूर्वानुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे। मीसा और उनके पति मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अदालती सम्मन पर कोर्ट में पेश हुए और जमानत अर्जी दी।

यह भी पढ़ें- CBI के बाद लालू के परिवार पर ED का शिकंजा, बेटी-दामाद के तीन ठिकानों पर छापेमारी

सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोपितों की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि वे बेहद गंभीर वित्तीय अपराध में शामिल रहे हैं। ईडी के वकील अतुल त्रिपाठी ने कहा ऐसे पदों पर आसीन लोग ऐसी गतिविधियां चला रहे हैं, जो पूर्णतया देश के विरुद्ध है।

यह भी पढ़ें- झारखंड हाईकोर्ट ने दिया लालू को झटका, खारिज की जमानत याचिका

वहीं अदालत ने जब पूछा कि क्या मामले की जांच के दौरान एजेंसी ने दंपत्ति को गिरफ्तारी किया था, इस पर ईडी ने कहा ‘नहीं’। इस पर अदालत ने ईडी से पूछा, ‘‘फिर आप क्यों चाहते हैं कि अदालत इन्हें हिरासत में ले?’’ अदालत ने आठ फरवरी को मीसा भारती, उनके पति शैलेश कुमार, उनकी कंपनी मिशैल पैकर्स एंड प्रिंटर्स के खिलाफ सम्मन जारी किया था।

यह भी पढ़ें- चारा घोटाले के तीसरे मामले में लालू यादव और जगन्‍नाथ मिश्रा को पांच साल की सजा, लगा इतने लाख का जुर्माना