मनी लॉन्ड्रिंग केस: कोर्ट से रॉबर्ट वाड्रा को राहत, दो मार्च तक बढ़ी अंतरिम जमानत

मनी लॉन्ड्रिंग केस
रॉबर्ट वाड्रा (फाइल फोटो।)

आरयू वेब टीम। 

लंबे समय से ईडी की पूछताछ में फंसे रॉबर्ट वाड्रा को थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी अग्रिम जमानत को बरकरार रखते हुए सुनवाई दो मार्च तक टाल दी है। यानी वाड्रा पर छाया गिरफ्तारी का संकट फिलहाल टल गया है।

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कोर्ट ने इस मामले में एक अन्य आरोपित मनोज अरोड़ा को भी दो मार्च तक की अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले वाड्रा मामले की सुनवाई के लिए अपने वकीलों के साथ कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने वाड्रा से पूछताछ के दौरान आ रही परेशानियों का भी जिक्र किया।

ईडी के सलाहकार ने कोर्ट को बताया कि वाड्रा जहां भी जाते हैं चाहे वह ईडी हो या कोर्ट, उनके साथ पूरी बारात चलती है।’ गौरतलब है कि वाड्रा की अंतरिम जमानत आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद वह सुनवाई के लिए पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे थे।

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मालूम हो कि यह मामला लंदन के 12, ब्रायनस्टन स्क्वेयर स्थित 19 लाख पाउंड (करीब 17 करोड़ रुपये) की एक प्रॉपर्टी की खरीदारी में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। ईडी का दावा है कि इस संपत्ति के असल मालिक वाड्रा हैं।

दूसरी ओर, बीकानेर में एक भूमि घोटाले से संबंधित अन्य धन शोधन मामले में ईडी वाड्रा से लगातार पूछताछ कर रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन्हें मामले में एजेंसी के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए थे।

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