मुख्तार अंसारी की बढ़ी मुश्किलें, गैंगस्टर एक्ट में अजय राय ने दर्ज कराई गवाही

अजय राय

आरयू ब्यूरो,लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में साल 1996 के गैंगस्टर एक्ट के एक मुकदमे में कांग्रेस नेता अजय राय गाजीपुर न्यायालय में पेश हुए। जहां पर बांदा जेल से वर्चुअल मुख्तार अंसारी की अजय राय की आमने-सामने पेशी हुई और उन्होंने अपनी गवाही दर्ज कराई।

गवाही दर्ज कराने के बाद मीडिया से बात करते हुए अजय राय ने बताया कि आज गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही दी, जिसमें न्यायाधीश ने हमारी गवाही करवाई। निश्चित रूप से न्यायालय के ऊपर हमें भरोसा है। हमें न्याय मिलेगा और मुख्तार अंसारी को सजा। साथ ही अजय राय ने बताया कि मुख्तार अंसारी पर 1996 में गैंगस्टर लगा और उसी मामले में हमें यहां बुलाया गया था। बांदा जेल से वर्चुअल रूप से मुख्तार अंसारी उपस्थित थे और हमारा बयान सरकारी वकील ने दर्ज कराया। कोर्ट निश्चित रूप से ऐसे दुर्दांत अपराधियों को सजा देगी।

इस मामले में शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि 1996 में कोतवाली गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के विरुद्ध गैंगस्टर के मामले में आज उनकी पेशी थी। इस मामले में अन्य मुकदमों के साथ बनारस में हुए अवधेश राय हत्याकांड भी शामिल था, जिसके तहत गैंगस्टर के मुकदमे को बल देने के लिए अजय राय आज गवाही के लिए आए थे। आज अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत थे। बावजूद इसके गवाही कराई गई है और अगली तिथि 25 मई को तय की गई है।

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दरअसल पूरा मामला 1996 में गाजीपुर कोतवाली में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें तीन अगस्त 1991 को अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की चेतगंज थाने से चंद कदम दूर उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इस मामले में मुख्तार अंसारी सहित कई लोग आरोपी बनाए गए थे। उस हत्या के मुकदमे में अजय राय वादी हैं, जिसके चलते गैंगस्टर के मामले में हत्या को भी शामिल किया गया था। 25 मई को अगली सुनवाई होगी।

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