आरयू वेब टीम। मुंबई पुलिस ने शहर में शांति और सुव्यवस्था सुरक्षित रखने के लिए और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी तरह की रुकावटों से बचने के लिए मुंबई में चार दिसंबर से दो जनवरी 2023 तक कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा दी गई हैं। मुंबई पुलिस के आदेश से सीआरपीसी की धारा 144 लगाने का आदेश दिया गया है। यानी दो जनवरी तक एक जगह पर चार से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे।
ये आदेश चार दिसंबर से लेकर दो जनवरी तक लागू रहेगा। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर नारेबाजी, प्रदर्शनों पर बैन होगा। साथ ही पटाखे और आतिशबाजियां व हथियार रखने, लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदियां होंगी। इनके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह का बैंड, डीजे या अन्य वाद्ययंत्र बजाने पर भी बैन लगा दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
इन चीजों पर लगा बैन
मुंबई पुलिस के आदेश के मुताबिक एक जगह पर पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर बैन होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर नारेबाजी, प्रदर्शन, जुलूस और जमावड़ा या सभा पर बैन होगा।
पब्लिक प्लेस में पटाखे, डीजे, बैंड, लाउडस्पीकर या अन्य वाद्ययंत्रों के बजाने पर पाबंदी होगी।
विवाह सामारोहों, अंतिम संस्कार सभाओं, कब्रिस्तान या श्मशान घाट तक जाते वक्त भीड़ जुटाने, कंपनियों, क्लब, सहकारी समितियों और अन्य संगठनों की मीटिंग पर बैन होगा।
कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेस, लोकल इंस्टीट्यूशंस के आसपास लोगों के जमा होने पर बैन होगा. यहां तक कि स्कूल-कॉलेजों और बाकी शैक्षणिक संस्थानों में भी मीटिंग आयोजिक नहीं की जाएगी।
कंपनियों की नॉर्मल मीटिंग्स पर भी बैन होगा।
दुकानों और संस्थानों के व्यापार से जुड़ी सभी बैठकों, सभाओं पर भी पाबंदी लागू होगी।
तेज आवाज में गाना बजाने पर भी पाबंदी होगी।
धारा 144 लगता है तो क्या होता है?
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बता दें कि सीआरपीसी की धारा 144 का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कहीं पर सुरक्षा संबंधी कोई खतरा या शांति सुव्यवस्था भंग होने की आशंका होती है। यह शांति सुव्यवस्था को कायम रखने के मकसद से लागू की जाती है। सबके पहले धारा 144 का इस्तेमाल 1861 में बड़ोदा स्टेट में लागू किया गया था। धारा 144 के लागू रहते हुए पांच या इससे ज्यादा लोगों को एक जगह पर जमा होने से रोक दिया जाता है।