UP में नहीं लेनी होगी शादी समारोह के लिए पुलिस-प्रशासन की अनुमति, बैंड-डीजे रोकने वालों पर होगी सख्‍त कार्रवाई

शादी समारोह

आरयू वेब टीम। कोविड-19 के दौर में यूपी में शादी समारोहों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को स्‍पष्‍ट निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि शादी के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं, कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो सख्‍त कार्रवाई होगी। इसके लिए अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल सूचना देकर कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए कोई भी शादी समारोह का आयोजन कर सकता है। योगी ने अफसरों से स्पष्ट कहा कि कोरोना की आड़ में लोगों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी लोगों को जागरुक करें और गाइडलाइन के पालन के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि बैंड व डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई होगी।

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बता दें कि 23 नवंबर को जारी की गई गाइडलाइन में शादी-विवाह, धर्म-कर्म आदि सामूहिक गतिविधियों में लोगों की अधिकतम संख्या तय कर दी गई है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में एक समय में किसी भी बन्द स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत, किंतु अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही मौजूद रह सकेंगे।

कार्यक्रमों में फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सैनिटाइजर एवं हैंडवॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी। यही नहीं, खुले स्थान जैसे मैदान आदि पर, ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही लोगों के होने की अनुमति होगी।

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