सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, शिक्षामित्रों की भर्ती प्रक्रिया छह महीने में करें पूरी

सुप्रीम कोर्ट

आरयू वेब टीम। उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने योगी सरकार को बची हुई सीटों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। जस्टिस उदय उमेश ललित की अगुवाई वाली तीन न्यायमूर्तियों की खंडपीठ ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार छह हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया शुरू करे।

कोर्ट ने यह आदेश शिक्षामित्रों की अर्जियों पर दिया है। उनका आरोप था कि भर्ती नहीं की जा रही है। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को बची हुई सीटों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है। पीठ ने राज्य सरकार को छह हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर के छह महीने में पूरी करने आ आदेश दिया।

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सुप्रीम कोर्ट ने चार साल के अनुभव वाले शिक्षामित्रों को एक प्रतिशत वेटेज देने पर विचार करने का सुझाव भी दिया है। बता दें कि प्रदेश भर के शिक्षामित्र पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से शिक्षामित्रों की तमाम मांगे हैं। उन्हीं मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए कई बार लखनऊ में भी प्रदर्शन हो चुका है। नियुक्ति के अलावा शिक्षामित्रों के विभिन्न संगठनों ने सीएल 12 से बढ़ाकर 14 करने की मांग भी कर रहे थे।

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