यूपी की गाइडलाइन

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक-वन की गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस एडवाइजरी के तहत अब उत्तर प्रदेश में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं अनलॉक-वन के पहले फेज में आठ जून से सभी पूजा और धार्मिक स्थल, रेस्‍टूरेंट, होटल और मॉल को खोलने की इजाजत दी गई है।

साथ ही अब यूपी में बाजार सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा सैलून और ब्यूटी पॉर्लर भी खोले जा सकेंगे। वहीं धार्मिक स्थल, रेस्‍टूरेंट, होटल और मॉल को खोलने की इजाजत दी गई है। शासन ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक जिला प्रशासन नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा। कंटेनमेंट जोन में पहले की ही तरह सख्ती से नियम लागू रहेंगे।

राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने रविवार को एक प्रेसवार्ता में मीडिया को बताया कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं। हालांकि नोएडा व गाजियाबाद में डीएम जरूरत को देखते हुए फैसला लेंगे। टैक्सी, कैब, रिक्शा निर्धारित सवारी क्षमता के अनुसार सवारी बिठाकर चलेंगे। रोडवेज बसें चलेंगी। हर सीट पर सवारी बैठ सकेंगी। किसी को खड़ा होकर चलने की अनुमति नहीं होगी। सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि सब्जी मंडी जो थोक की मंडी हैं वो सुबह खुल जाएं, रिटेल का काम सुबह 6 से 9 बजे तक कर लें, लेकिन फल सब्जी मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 12 घंटे के लिए खोली जाएंगी।

नई गाइडलाइन में सभी सरकारी कार्यालयों के लिए आदेश है कि अब 100 प्रतिशत अटेंडेंस होंगी, लेकिन तीन पालियों में कार्यालय खुलेंगे। पहली पाली सुबह नौ से पांच बजे की होगी, दूसरी पाली 10 से छह बजे की होगी, तीसरी पाली 11 से सात बजे की होगी। वहीं गाजियाबाद-नोएडा बॉर्डर खोलने का फैसला जिलों के डीएम लेंगे।

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अवनीश अवस्‍थी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो सेवाएं अगले आदेशों तक बंद रहेंगी। वहीं दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान आदि जुलाई 2020 से खुलेंगे। इसके लिए भारत सरकार जब दिशा निर्देश जारी करेगी तब राज्य सरकार आदेश जारी करेगी।

यूपी की नई गाइडलाइन में होंगे ये नियम-

– यूपी में 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन।

– यूपी में आठ जून से खुलेंगे होटल व रेस्टोरेंट।

– एनसीआर में डीएम और कमिश्नर तय करेंगे सुरक्षा-व्यवस्था।

– यूपी में तीन चरणों मे खुलेंगे दफ्तर।

– आठ जून से कंटेनमेंट जोन छोड़कर खुलेंगे धार्मिक स्थल।

– बाजार सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे।

-एक से ज्‍यादा बीमारी से ग्रस्‍त व्‍यक्ति, गर्भवती महिलाओं, 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग व दस साल से कम आयु के बच्‍चों के बाहर निकलने पर रोक रहेगी।

– यूपी में सुपर मार्केट भी खुलने के आदेश।

– बारात घर भी खोलने की अनुमति मिली।

– शादी में 30 लोग ही शामिल हो पाएंगे।

– बारात में हवाई फायरिंग पर सख्त रोक।

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– सैलून खुलेंगे लेकिन कर्मचारी फेस मास्क जरूर लगाएंगे।

– सैलून में एक ही तौलिए का बार-बार उपयोग नहीं होगा।

– टैक्सी, कैब और ई-रिक्शा को भी अनुमति मिली।

– फल मंडी सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक खुलेगी।

– रोडवेज चलाने की भी अनुमति मिली, यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी।

– बसों में सेनेटाइजेशन किया जाएगा।

– बस में फेस मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा।

– शर्तों पर चलेंगी प्राइवेट बसें।

– दोपहिया वाहन पर दो लोगों की चलने की अनुमति मिली।

– पार्कों को खोलने के भी आदेश दिए गए। पार्क सुबह और शाम पांच बजे से आठ बजे तक खोले जाएंगे।

– खेल परिसर और स्टेडियम खोलने के भी आदेश। दर्शकों को अनुमति नहीं होगी।

– सरकारी दफ्तरों में तीन शिफ्ट में 100 प्रतिशत कर्मचारी बुलाये जाएंगे।

– शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी नहीं खुलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंडी खुलेंगी।

– मिठाई की दुकानों में बैठाकर खिलाया नहीं जा सकेेेेगा।

– अंतरराज्यीय परिवहन की अनुमति के साथ विदेशी देशों में फॉ देशों की संधि के मुताबिक आवागमन होगा।

– कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल, होटल या मॉल नहीं खोले जा सकते।

– वाहनों में मास्क लगाकर और आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना आवश्यक है।

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