राजधानी में अब दूसरे राज्‍यों की बसों को नो इंट्री, GRAP-2 लागू

बसों की नो इंट्री

आरयू वेब टीम। देश की राजधानी दिल्‍ली में वायु गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब हो गई है। बिना मास्क के सांस लेना सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। प्रदूषण की खराब श्रेणी को देखते हुए दिल्ली में ग्रैप-2 (जीआरएपी-2) लागू कर दिया गया है। अब दिल्ली वासियों को अपने वाहनों से कही आने जाने पर ग्रैप-2 के नियमों का पालन करना होगा। साथ ही दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर दूसरे राज्यों की बसों को दिल्ली में नो एंट्री कर दी है।

दरअसल दिल्ली और इसके आसापास वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 373 दर्ज किया गया। शहर का 24 घंटे का औसत एक्यूआइ 350 दर्ज किया गया। जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज यानी एक नवंबर से दिल्ली में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब से आने वाली डीजल बसों पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर कई स्थानों पर पार्किंग शुल्क में भी इजाफा किया गया है।

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ये ग्रैप-2 क्या होता है-

दरअसल, ग्रैप-2 लागू होने पर डीजल जेनरेटर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। अब दिल्ली में सिर्फ उन्हीं डीजल बसों की एंट्री होगी, जो बीएस6 कैटेगरी वाली हैं। इसके अलावा सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों को एंट्री की इजाजत होगी।

वहीं लोगों को कोई परेशानी न हो इसके लिए सीएनजी, इलेक्ट्रिक बसें और मेट्रो सर्विस में इजाफा किया जाएगा। इसके साथ ही सांस और दिल के मरीजों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है।

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